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20 जून 2023

गोवंश अवैध परिवहन मामले में , आरोपी दोषी क़रार , परिवीक्षा पर छोड़ने के आदेश , पांच हज़ार रूपये जुर्माना भी लगाया

गोवंश अवैध परिवहन मामले में , आरोपी दोषी क़रार , परिवीक्षा पर छोड़ने के आदेश , पांच हज़ार रूपये जुर्माना भी लगाया
कोटा 20 जून , अपर जिला जज क्रम 5 मुनेश यादव ने , गोवंश अवैध परिवहन मामले में , आरोपी याक़ूब बंजारा को दोषी क़रार दिया है , जबकि उसकी उम्र , प्रथम अपराध और भविष्य में सदाचरण की शर्त पर , सज़ा स्थगित कर , उसे एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहने के निर्देश दिए है  , जबकि अभियुक्त याक़ूब बंजारा पर , पांच हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है , ,
अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि 12 जनवरी 2015 को नयापुरा थाना क्षेत्र में अंटाघर चौराहे पर पुलिस कंट्रोल रूम वेन ने , एक कंटेनर को रोक कर तलाशी ली जिसमे गोवंश ठसाठस भरा था , इसकी सुचना पर , नयापुरा थाने से , शम्भूदयाल ऐ एस आई अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे , ,जहां  कंटेनर यू पी 85 ऐ ई 9480 को चेक किया तो उसमे याक़ूब अली बंजारा आत्मज ज़हूर बंजारा निवासी इस्लामपुरा थाना क्षेत्र डिग्गी जिला टोंक चालक द्वारा कंटेनर में 45 बछड़े गोवंश को भरकर ले जा रहा था, कंटेनर पर तिरपाल ढक रखा था , उसके पास परिवहन संबंधित विधिक लाइसेंस नहीं होने के कारण , नयापुरा पुलिस ने , एफ आई आर नंबर 28 /2014 , दर्ज कर कंटेनर चालक याक़ूब बंजारा को , 3  पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं राजस्थान गोवंश पशु वध का प्रतिषेध निर्यात अधिनियम 1995 की धारा 3 , 5 , 6 , 8 में गिरफ्तार किया , क्योंकि अभियुक्त एकाकूब के पास लाइसेंस नहीं था , जबकि 45 बछड़ों को ठसाठस भर कर , ऐसे ले जाया जा रहा था के बछड़ों को घुटन हो रही थी , और वोह एक दूसरे से रगड़ खाने से घायल भी होने की संभावना थी , न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 ने इस मामले में  अभियुक्त को , दोषी क़रार दिया , लेकिन अभियुक्त का पहला अपराध , कम उम्र भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर , उसे एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण का लाभ देते हुए , पांच हज़ार रूपये के जुर्माने की सज़ा देते हुए , जुर्माना जमा करने पर रिहाई के आदेश दिए ,  अख्तर 

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