प्रतिष्ठा में ,
माननीय ओम जी बिरला
अध्यक्ष
लोकसभा भारत सरकार
17 पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली , 110001
विषय ,, कोटा ओरियंटल पॉवर केबल फैक्ट्री बंद होने के बाद कार्यरत मज़दूरों को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन , उपभोक्ता न्यायालय से आदेशित होने पर भी , नहीं देने पर ,तुरंत दिलवाने और इस कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रिय उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत अपील केंद्रीय भविष्य निधि विभाग , श्रम मंत्रालय को निर्देशित कर तुरंत वापस लिवाकर, सभी कर्मचारियों को कल्याणकारी नियमों के तहत , स्वीकृत पेंशन ब्याज ,, एरियर सहित दिलवाने के तुरंत निर्देश देकर अनुग्रहित करने के क्रम में ,
मान्यवर ,
उपरोक्त विषय में निवेदन है की कोटा राजस्थान झालावाड़ रोड स्थित ,, उद्योग ओरियंटल पॉवर केबल फैक्ट्री योजनाबद्ध षड्यंत्र से अचानक बंद कर दी गई , वहां कार्यरत मज़दूरों के साथ , कर्मचारियों के साथ जो हुआ वोह सभी जानते है , मुक़दमे विचाराधीन है , कई कार्यरत मज़दूर कर्मचारी , भूखों मरने पर मजबूर है , कुछ मज़दूरों की मृत्यु हो गयी है , अधिकतम मज़दूर सीनियर सिटिज़न हो गए है , कुछ तो सत्तर अस्सी वर्ष तक के बीमार और बूढ़े है , इसी कर्म में ,सभी कर्मचारियों ने उनके केंद्रीय भविष्य निधि खाते में जमा उनकी राशि और विधि नियमों के तहत , , उन्हें उनके जीवन यापन के लिए , पेंशन स्कीम के तहत आवेदन किया जो उनका संवैधानिक क़ानूनी अधिकार भी था ,, कोटा जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद संख्या 221 /2016 एवं 53 /2016 बउन्वान प्रकरण अहमद अली ,,बदनलाल यादव , कल्याणमल ,सूरजकरण , कन्हैय्या , नरेंद्र , के आर सुधाकरन , श्याम सुन्दर पाठक , जी एम उन्नीकान , रामगोपाल शर्मा ,सहित 92 मज़दूर कर्मियों के परिवाद , अहमद अली बनाम सहायक आयुक्त पेंशन कर्मचरी भविष्य निधि ,, में , दिनांक 21 जनवरी 2020 को कोटा उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने , सभी मज़दूरों के पक्ष में पेंशन प्रपत्र जारी करने , और पेंशन बकाया ब्याज सहित देने के आदेश दिए , इस मामले में केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ , केंद्रीय भविष्य निधि , अधिकारी के समक्ष , मज़दूरों के आवेदन के बाद भी उनके भविष्य के कल्याण के लिए राशि कटौती के बाद भी उन्हें , मासिक पेंशन जारी नहीं की उलटे उक्त मामले में , राजस्थान उपभोक्ता फोरम अपीलीय न्यायालय के समक्ष , अपील पेश कर दी , ,
राजस्थान उपभोक्ता फोरम की सर्किट बेंच कोटा ने अपील संख्या 59 /2021 एवं अपील संख्या 48 /2021 बुनवान सहायक आयुक्त पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि , बनाम ओरियंटल पावर केबल्स वगेरा मामले में दिनांक 29 मार्च 2022 को क़रीब सवा सो से भी अधिक मज़दूरों के खिलाफ दायर अपील ख़ारिज हो गई , अब भविष्य निधि पेंशन विभाग केंद्र सरकार को , मज़दूरों को उनके जीवन यापन के लिए कल्याणकारी व्यवस्था के लिए , पेंशन देना थी , लेकिन केंद्रीय भविष्य निधि पेंशन विभाग ने , अनावश्यक रूप से , राष्ट्रिय उपभोक्ता फोरम में गरीब मज़दूरों का हक़ क़ानूनी पेचिंगीयों में उलझाकर देरी करने के लिए ,, अपील दायर कर दी है , आदरणीय यह सभी मज़दूर , भूख , गरीबी , अधिक आयु वर्ग के वृद्ध , वयोवृद्ध होने से , काफी तकलीफों के दौर से गुज़र रहे हैं , इनके पास खाने ,, पीने की व्यवस्था की दिक़्क़तें तो हैं ही सही , साथी ही बिमारी , वगेरा से भी यह लोग त्रस्त हैं जबकि केंद्रीय श्रम विभाग के अधीनस्थ , केंद्रीय भविष्य निधि योजना की राशि कटौती के बाद, और अदालत के फैसले के बाद उक्त सभी , सवा सो के लगभग मज़दूर , प्रतिमाह पेंशन पाने के अधिकारी है , और एरियर भी इन्हे ब्याज सहित अब तक मिल जाना चाहिए था , लेकीन कल्याणकारी सोच के खिलाफ इन मज़दूरों की आयु वर्ग का ध्यान रखे बगैर , केंद्र सरकार के श्रम विभाग के अधीनस्थ , केंद्रीय भविष्य निधि पेंशन विभाग ने इस मामले को अपील की क़ानूनी पेचीदगियों में अटका रखा है , जबकि कुछ मज़दूर तो , मुक़दमा लड़ने के दौरान ही , मोत का ग्रास बन गए , काफी मज़दूर वरिष्ठम आयु के है , बीमार है , कई परेशानियों से संकट ग्रस्त है , इन्हे अपील की पेचीगियों , के झंझट से मुक्ति दिलाकर, तत्काल इनके जीवनयापन के लिए , पेंशन स्वीकृत करवाकर , पुराने एरियर , ब्याज सहित दिलवाकर , प्रति माह पेंशन के आदेश करवाना ज़रूरी हो गया है , ,
आदरणीय यूँ तो कोटा ओरियंटल पॉवर केबल लिमिटेड यह फैक्ट्री , मज़दूरों के साथ धोखा करके , केंद्र सरकार के मंत्रियों , वरिष्ठ अधिकारीयों के सांठ गांठ के बाद , बेईमानीपूर्वक , नियम विरुद्ध बंद की गई , और मज़दूरों का हक़ मारा गया , फैक्ट्री को अन्य मालिक को विक्रय कर क़ब्ज़ा दिया गया , अगर इस फैक्ट्री के संचालन के दौरान अचानक षड्यंत्र कर फैक्ट्री बंद करने ,, मज़दूरों के समझौते के घोटाले , दलालों के घोटाले, षड्यंत्र , और फिर नए मालिक को फैक्ट्री संभलाने सहित सभी दस्तावेजों की , आपके नियंत्रित सी बी आई से जांच करवाई जाए , तो इस गंभीर करोड़ो करोड़ के घोटाले में कई बढे अधिकारी , कई मंत्री पूर्व मंत्री , सेवानिवृत्त अधिकारीयों को बेनक़ाब कर , जेल की सींखचों में डाला जा सकेगा , खेर यह जांच का विषय अलग है ,, इसे आप पृथक से करवाएं
अतः श्रीमान की सेवा में ह्यूमन रिलीफ सोसायटी की तरफ से ज्ञापन भेजकर निवेदन है की , भूख ,गरीबी ,, बिमारी , वयोवृद्ध आयु वर्ग के सवा सो मज़दूरों के हक़ में जिला उपभोक्ता ,फोरम , राजस्थान उपभोक्ता फोरम , दो अलग अलग अदालतों के फैसले के बाद , इस मामले को क़ानूनी पेचीदगी में उलझाकर अटकाने वाले अधिकारीयों के खिलाफ आप कार्यवाही के निर्देश दें , जबकि , केंद्रीय श्रम विभाग के अधीनस्थ , केंद्रीय भविष्य निधि विभाग पेंशन , जिला कोटा ,, राजस्थान और केंद्रीय अधिकारीयों को तत्काल निर्देशित करें की वोह मज़दूरों की कमर तोड़ने ,, उनके खिलाफ अपील पर अपील पेश कर , उन्हें आर्थिक नुकसान पहुचनाने वाले अधिकारीयों को निर्देशित करें की वोह इस संबंध में अपील वापस लेकर, निचली दो अदालतों के आदेश के मुताबिक़ , उम्र के आखरी पड़ाव में , अपनी पेंशन की आस में जी रहे मज़दूरों को , उनका हक़ , अधिकार , प्रतिमाह पेंशन , पुराने एरियर ब्याज सहित दिलवाने के आदेश प्रदान कर , कोटा ओरियंटल पावर केबल के मज़दूरों की पीड़ा दूर करें , उनके जीवन की इस पेंशन उम्मीद की किरण को बुझने ना दें और इस उम्मीद को पेंशन स्वीकृत करवाकर , खुशियों में बदल दें , ,आपका एक कल्याणकारी आदेश , इन मज़दूरों के बुझे हुए चेहरे , बीमार बूढ़े कंधों में ताक़त और चेहरे पर ख़ुशी ला सकता है , जबकि उक्त फैक्ट्री के बंद होने , और विक्रय होने के घोटालों की निष्पक्ष जांच चौंकाने वाला भ्रष्टाचार उजागर करेगा और कई पूर्व सरकारों के ज़िम्मेदार अधिकारी , कर्मचारी , , कुछ दलाल ,,मंत्री स्तर के ईस मामले में लिप्त रहे लोग , जेल की सींखचों में होंगे , ,,
भवदीय
एडवोकेट अख्तर खान अकेला
महासचिव
ह्यूमन रिलीफ सोसायटी
रशीदा मंज़िल ,,2 थ 15 मैन रोड विज्ञानगर कोटा 324005 राजस्थान
मोबाइल , 9829086339
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
18 जनवरी 2023
, कोटा ओरियंटल पॉवर केबल फैक्ट्री बंद होने के बाद कार्यरत मज़दूरों को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन , उपभोक्ता न्यायालय से आदेशित होने पर भी , नहीं देने पर ,तुरंत दिलवाने और इस कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रिय उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत अपील केंद्रीय भविष्य निधि विभाग , श्रम मंत्रालय को निर्देशित कर तुरंत वापस लिवाकर, सभी कर्मचारियों को कल्याणकारी नियमों के तहत , स्वीकृत पेंशन ब्याज ,, एरियर सहित दिलवाने के तुरंत निर्देश देकर अनुग्रहित करने के क्रम में ,
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