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09 दिसंबर 2019

रिश्वत के मामले में दोष सिद्ध कर , तीन साल व छः साल की सज़ा

कोटा भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय ने आज वर्ष 2008 में तात्कालिक दादाबाड़ी थाने पर तैनात सहायक पुलिस निरीक्षक जगदीश मीणा को , रिश्वत के मामले में दोष सिद्ध कर , तीन साल व छः साल की सज़ा ओर चालीस हजार रुपये जुर्माना राशि से दण्डित किया है, जगदीश मीणा पर मुख्तयार ज़की ने एक फौजदारी मुक़दमे में उन्हें झूँठा फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी , जयपुर से आई भ्रष्टाचार पुलिस टीम ने 8 नोवम्बर 2008 को जगदीश मीणा को बीस हज़ार रुपये फरियादी के पुत्र गुफरान से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर एफ आई आर 277/2008 अंतर्गत धारा 7,13,13(2) पी सी ऐक्ट में दर्ज की थी , अख्तर

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