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25 मई 2013

सुप्रीम कोर्ट ने देश में 62 वर्षों से जारी जातिवादी आरक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है

सुप्रीम कोर्ट ने देश में 62 वर्षों से जारी जातिवादी आरक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता रामदुलार झा ने बताया कि देश की 543 संसदीय सीटों में से 126 संसदीय और 4920 विधानसभा सीटों में से 1155 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो वास्तव में दलित हैं, लेकिन धरातल पर अनुसूचित जाति व जनजाति के संभ्रांत लोग ही इसका फायदा उठाते रहे हैं और चुनाव में सफल होते रहे हैं। इस कारण जो दलित आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जिन दलितों को फायदा नहीं मिल रहा है और जो इसके हकदार हैं, उनकी संख्या 95 प्रतिशत से भी अधिक है। दलितों के प्रति यह एक तरह का अन्याय और कानून का दुरुपयोग है। झा के अनुसार, दलितों पर हो रहे अन्याय और कानून के दुरुपयोग के लिए जातिवादी आरक्षण पर प्रतिबंध जरूरी है तभी दलितों को उनका समुचित अधिकार मिल पाएगा।
शिछा के बाद एक दलित को कोई भी नोकरी,राजनीत में सुरक्छित सीट से चुनाव, प्रमोशन,व्यापार को बिना व्याज ऋण आदि में आरक्छन पूरे जीवन में एक बारI बार-बार एक ही व्यक्ति लाभ लेकर दूसरे गरीब दलित का हक़ न खाता रहे I,दलित नेताओ की चालो को समझो ?दलितों के नाम पर अपना ही उत्थान कर रहे दलित नेताओ के उत्थान को, अपना उत्थान न मानो ? तुम्हारा बोट बेच कर केवल अपना उत्थान कर रहे ये दलित नेता और अधिकारी ? एक बार एक दलित को लाभ तब होगा सभी दलितों का उत्थान,I
एडवोकेट, झाँसी, मोबा.09415509233

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