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13 अप्रैल 2013

सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बावजूद फांसी से बच सकता है आतंकी 'भुल्लर'!



सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बावजूद आतंकी दविंदरपाल सिंह भुल्लर बीमारी की वजह से फांसी से बच सकता है। भुल्लर ढाई साल से अस्पताल में भर्ती है। वहां उसकी मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। अस्पताल से छुट्टी मिले बिना फांसी की तारीख तय नहीं हो सकती।
खुदकुशी की प्रवृत्ति के कारण भुल्लर को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस में भर्ती कराया गया था। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. निमेश देसाई ने बताया कि भर्ती होने के वक्त भुल्लर गंभीर अवसाद में था। मुश्किल यह है कि अब उसमें इच्छाशक्ति ही नहीं बची है। इसलिए उसे पूरी तरह ठीक कर पाना बहुत कठिन है।
काटजू ने की सजा माफी की मांग
नई दिल्ली/चंडीगढ़. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने दविंदरपाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। काटजू ने कहा,'संविधान के अनुच्छेद 72 में यह नहीं लिखा है कि याचिका कौन दे सकता है।'
 इधर, शिअद ने भी राष्ट्रपति से मिलने की बात कही है। भुल्लर की फांसी को उम्रकैद में बदलने की अपील शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी थी। भुल्लर ने 1993 में तत्कालीन युकां अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर बम अटैक किया था। इसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे

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