नई दिल्ली. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट
ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने केंद्र के
सीनियर लॉ अफसरों से हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी
समेत 7 आरोपियों के खिलाफ कई अन्य लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस
मामले में अपील दायर करने में देर क्यों हो रही है। कोर्ट ने केंद्र को एक
हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकारते हुए पूछा कि वह इलाहाबाद हाई
कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने में देर क्यों कर रही है, जिसमें हाई
कोर्ट ने कहा था कि आडवाणी और अन्य पर साजिश रचने का आरोप नहीं लग सकता
है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित राजजन्मभूमि के
स्वामित्व के मुकदमे की भी सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ
बेंच के 30 सितंबर, 2010 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस
फैसले में लखनऊ बेंच ने विवादित जमीन के तीन हिस्सों में से एक हिस्सा राम
लला, एख निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी मुस्लिम सेंट्रल वक्फ बोर्ड
को दिए जाने की बात कही थी।
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