घटना की जानकारी प्राप्त होने पर मालपुरा डीवाईएसपी पृथ्वी सिंह शेखावत ने डिग्गी थाने पहुंचकर पीडि़ता से मामले की जानकारी ली तथा मंगलधाम आश्रम का जायजा लिया। शेखावत ने इस मामले में महंत को दोषी माना है। उन्होंने बताया कि महंत के कहने पर ही अन्य लोगों ने उससे ज्यादती की। पुलिस के अनुसार आरोपी महंत के चेले हैं।
मामले में डिग्गी थानाधिकारी संपत सिंह ने बताया कि पीडि़त महिला ने नामजद रिपोर्ट में बताया कि 11 अक्टूबर को मंगलधाम आश्रम पर डिग्गी के गणेश माली, पांचू भील भवानीपुरा, मंगलधाम आश्रम के महंत दशरथ नाथ द्वारा महिला के बीमार बच्चे को ठीक करने नाम पर पहले उसे आश्रम पर बुलाया गया तथा वहां इलाज करने के बहाने शराब पिलाकर तीनों ने महिला के साथ ज्यादती की। इसके बाद उसको धमकी भी दी कि इस मामले की किसी से चर्चा की तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
पीड़ित महिला ने बार-बार परेशान किए जाने पर उसने डिग्गी थाने में तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने मामला दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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