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25 दिसंबर 2011

धार्मिकग्रंथ 'गीता' के खिलाफ भड़काने के आरोप में फेसबुक सहित यूजर पर केस दर्ज

लखनऊ. समाजसेविका नूतन ठाकुर के द्वारा लखनऊ में फेसबुक पर जालंधर निवासी सीआई चुम्बर के विरुद्ध आपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में फेसबुक कंपनी तथा अन्य के विरुद्ध एफआईआर संख्या 862/2011 अंतर्गत धारा 153, 153 A(1), 153-B, 290, 504, 505,506 आईपीसी तथा धारा 66 A इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 मुक़दमा दर्ज कराया गया है. आलोक सिंह, क्षेत्राधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ इसकी विवेचना कर रहे हैं.

नूतन के कहा कि, 'मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सी आई चुम्बर लगातार फेसबुक पर और इन्टरनेट पट ऐसी बातें लिख रहे हैं जो सीधे-सीधे उद्वेग और आक्रोश फैलाने वाले हैं. वे लगातार यह कह रहे हैं कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रन्थ भागवत गीता को सार्वजनिक रूप से पूरे देश में जलाया जाए. ऐसा वे विशेषकर हाल में रूस में भागवद गीता के विषय में उठे विवाद से और अधिक प्रोत्साहित हो कर कर रहे हैं और रूस की घटना को आधार बना कर यहाँ भी इस पवित्र ग्रंथ को जलाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं.'

नूतन ने बताया कि, 'उनका कहना है कि गीता के अध्याय नौ में सभी महिलाओं को “पाप योनी” से उत्पन्न बताया गया है जबकि भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों को सामान अधिकार देता है, अतः भागवत गीता को जलाया जाये. इसके अलावा वे भगवान श्री कृष्ण और भगवान ब्रह्मा के लिए खुले अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. इस तरह वे और उनके मित्रगण द्वारा कई गंदे और भद्दे शब्दों और गालियों का खुलेआम प्रयोग किया गया है.'

उन्होंने कहा कि, 'इन गालियों के जरिये भागवत गीता, हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा तो धूमिल की ही गयी है, साथ ही इनके द्वारा समाज में विद्वेष बढाने, लोगों को गलत ढंग से उकसाने, लोगों को विचार-समूहों और अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास भी किया गया है. इन व्यक्तियों के अतिरिक्त फेसबुक इंक, मुख्यालय पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूएसए भी इस प्रकार प्रदान किये जा रहे सेवा के माध्यम से किये जा रहे इस आपराधिक कृत्य के प्रति जानबूझ कर आँखें मूंदे रखने और इस आपराधिक कृत्य के बारे में जानकारी हो जाने के बाद भी उसके प्रति आवश्यक कदम नहीं उठाने के लिए आपराधिक तौर पर जिम्मेदार बताते हुए मुज्लिम बनाया गया है.'

ज्ञातव्य हो कि इसके पहले भी फेसबुक पर मेरे पति अमिताभ ठाकुर द्वारा एक ग्रुप “आई हेट गाँधी” के सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर, लखनऊ और एक धार्मिक उन्माद फ़ैलाने वाले ग्रुप के सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना सिविल लाइन्स, मेरठ में मुक़दमे पंजीकृत हुए थे लेकिन अब तक उस मामले में भी कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा धारा 153, 153 A , 153-B , 290, 504, 505 (1), 505 (2) ,506 आईपीसी तथा धारा 66 A इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट, 2000 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराया गया है.

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