भोपाल/सीहोर । नसरुल्लागंज की एक अदालत ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इनके साथ तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव (वर्तमान में कलेक्टर गुना) सहित सीहोर भाजपा जिलाध्यक्ष रघुनाथसिंह भाटी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन्हें 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह था मामला
विदिशा लोकसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जीती थीं । 31 मार्च 2010 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी के नसरुल्लागंज में अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। इसमें एक बालिका को भारत माता का स्वरूप दिया गया था। उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थमाया गया था, जो उल्टा था। बालिका को इसी स्थिति में हेलीपेड से ही मुख्यमंत्री के काफिले से आगे लगभग आधा किमी पैदल चलते हुए सभा स्थल तक ले जाया गया था। यहां चौहान, स्वराज, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी, तत्कालीन जिला कलेक्टर संदीप यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत : फरियादी द्वारका जाट ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसमें सुबूत के तौर पर फोटोग्राफ व कार्यक्रम की सीडी उपलब्ध कराई थी।
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
17 नवंबर 2011
तिरंगे का अपमानः सुषमा और शिवराज सहित चार के गैर जमानती वारंट
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