सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के बावजूद सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती खत्म, कोर्ट में पेश करनी होगी प्रगति रिपोर्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता भंवरी के मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को एक बार फिर से कहा सरकार सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर देने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। इस दौरान सरकार की ओर से पेश हुए निजी अधिवक्ता ने कहा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर किए जाने के बावजूद सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। साथ ही पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट हर सुनवाई में पेश करनी होगी। यह आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश एनके जैन द्वितीय की खंडपीठ ने भंवरी के पति अमरचंद की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में दिए।
मामले की सुनवाई शुरू होते ही अतिरिक्त महाअधिवक्ता आनंद पुरोहित की जगह पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मगराज सिंघवी ने खंडपीठ से कहा कि यह मामला जारी रखने योग्य नहीं है। तब खंडपीठ ने उनसे कहा कि सरकार यह कैसे कह सकती है? इस पर सिंघवी ने कहा कि मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है तथा सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, वह अपनी मर्जी से जांच करने को स्वतंत्र है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सही है कि सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन उसे राज्य सरकार ने जांच के लिए बुलाया है इस लिए सरकार उसे पूछ कर प्रगति रिपोर्ट पेश करे।
अदालत में फोटो पेश किए
सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने एक राजनीतिक दल की ओर से चौराहों पर लगाए गए होर्डिंग के फोटो पेश कर शिकायत की कि इन में अदालत के नाम से ऐसी टिप्पणियां लिखी हुई है जो अदालत ने कभी नहीं की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि ऐसा है तो इसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तो सरकार पहले डेढ़ महीने से गायब महिला को ढूंढ कर पेश करें।
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
17 अक्टूबर 2011
भंवरी देवी प्रकरण: हाईकोर्ट ने फिर कहा सरकार मुक्त नहीं हो सकती जिम्मेदारी से
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