आपका-अख्तर खान

हमें चाहने वाले मित्र

26 अगस्त 2011

पालिका संशोधन विधेयक : विरोध में आए मेयर

जयपुर. नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर शहरी निकायों के सीईओ को मेयर और चेयरमैन के बजाय बोर्ड के अधीन करने के प्रावधान का कानूनी रूप लेने से पहले ही स्टेट मेयर काउंसिल ने विरोध शुरू कर दिया है। विधानसभा में नगरपालिका अधिनियम की धारा 49 और 332 में संशोधन कर नगरपालिका और नगर निगम के सीईओ को महापौर या सभापति की बजाय बोर्ड के अधीन करने का प्रावधान किया जाना है। शेष x पेज १क्

जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल, कोटा मेयर रत्ना जैन, अजमेर मेयर कमल बाकोलिया ने इस संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे विधानसभा में नहीं रखने की मांग की है। तीनों महापौरों ने साझा बयान जारी कर इस प्रावधान का विरोध किया है। इनका तर्क है कि निकाय प्रमुखों के नियंत्रण में पहले से ही अफसर नहीं है और इस प्रावधान से जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तीनों महापौरों ने मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर भी संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं कराने की मांग की है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...