सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अदालत के समक्ष पहली सूची पेश कर जैन के उदयपुर स्थित भूखंड व एक मारुति कार का हवाला दिया था। केस के अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्की के संबंध में सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ अदालत ने 14 मई को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
जैन व अली के खिलाफ 8 जुलाई को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2011 के आदेश से उन्हें एक महीने में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है और वहां पर मामले की सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
सरकार के रिकॉर्ड में जैन के पास कोई संपत्ति नहीं
कार्मिक विभाग की ओर से ऑनलाइन किए गए आईएएस-आईपीएस अफसरों की संपत्ति के ब्यौरे में एके जैन के नाम कोई संपत्ति नहीं है। जैन ने एक जनवरी 2011 को सरकार को जो संपत्ति ब्यौरा उपलब्ध कराया था, उसमें एक भूखंड उनकी पत्नी अन्नू जैन के नाम जरूर है, लेकिन यह भूखंड भी जैन की सास ने उनकी पत्नी को गिफ्ट किया था।
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