न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों और साथ ही साथ संघशासित प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में यौनकर्मियों का एक सर्वेक्षण कराएं और समिति को अपनी रपट सौंपें।
अदालत ने सरकारों से समिति को पूरा सहयोग व सहायता देने के लिए कहा है।
यह समिति मानव तस्करी रोकने,इस व्यवसाय को छोड़ना चाहने वाले यौनकर्मियों के पुनर्वास व यही व्यवसाय जारी रखने वाले यौनकर्मियों के लिए बेहतर स्थितियां बनाने के सम्बंध में सुझाव देगी।
अदालत द्वारा यौनकर्मियों की पुनर्वास समस्याओं का संज्ञान लेने के बाद समिति की नियुक्ति की गई है। यह मुद्दा तब उठा जब पश्चिम बंगाल में एक यौनकर्मी की हत्या के दोषी आदमी का मामला सामने आया
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