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18 जुलाई 2011

बच्चे का काटना पड़ा हाथ, अस्पताल पर 50 लाख जुर्माना

 
 
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जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने 14 साल पहले इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे का हाथ काटने के मामले में झोटवाड़ा स्थित दीप हॉस्पिटल पर 50 लाख रु. जुर्माना लगाया है। यह राशि प्रार्थी को देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक परिहार ने झोटवाड़ा निवासी योगेश की अपील पर जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया।

11 फरवरी 97 को पेड़ से गिरने के कारण १३ वर्षीय योगेश के दाएं हाथ की हथेली की हड्डियां बाहर आ गई थीं। उसे दीप अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां हड्डी सैट नहीं होने के कारण प्लास्टर नहीं किया गया और घाव को ही साफ किया। 12 व 13 फरवरी को घाव को साफ कर कच्चा प्लास्टर बांध दिया। 14 फरवरी को डॉक्टर ने प्लास्टर हटाया तो वहां पर गैंगरीन (मांस का सड़ाव) होना पाया। इसके बाद उसे एसएमएस अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों को उसका हाथ काटना पड़ा।

आयोग ने कहा कि यह मामला दीप अस्पताल व डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही का है। प्रार्थी व उसके परिजनों को हुई मानसिक व आर्थिक क्षति की भरपाई संभव नहीं है।

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