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19 अप्रैल 2011

सामूहिक भोज पर रोक की तय्यारी

देश में आगामी कुछ सालों में जनता को खाने के दाने नहीं मिलेंगे और भुखमरी के दोर से गुज़ारना पढ़ सकता है बस इसी विपदा से बचने के लियें देश में अब सामूहिक भोज में खाने पीने की वस्तुओं को बेकार ही तबाह और बर्बाद होने से बचाने के लियें कानून की आवश्यकता आन पढ़ी है और इसके लियें शीघ्र ही कानून बनने जा रहा हे . 
देश में आपात स्थित के दोरान गेस्ट कंट्रोल एक्ट और म्रत्यु भोज विबंधित अधिनियम लागू किया गया था और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आये थे आज भी देश में हालत बिगड़े हुए हैं दिन प्रतिदिन फ़िज़ूल खर्ची बढ़ रही है सामूहिक भोज शादी ब्याह,सम्मेलन,म्रत्यु भोज नुक्तों में नियमित रूप से खाध्य पदार्थों का तीस फीसदी से भी अधिक हिस्सा बेकार खराब हो रहा है अनावश्यक भोज और विभिन्न प्रकार की वेरायटी के व्यंजनों से प्लेटों में काफी खाना छोड़ा जाता है और कई  बार खाना बचने के कारण बेकार भी जाता है एक सर्वे के मुताबिक़ भारत में २५ फीसदी खाध्य सामग्री बेकार ही नष्ट हो जाती है .इसे रोकने के लियें भविष्य के खतरे से निपटने को द्रष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने अब शादी समारोह में केवल एक ही व्यंजन देने का कानून का मसोदा तय्यार किया है जिसे लागू करने की प्रकिया पर अंतिम विचार विमर्श का दोर चल रहा है .......... अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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