देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा कुम्भ के मेले, पकिस्तान जाने वाले सिक्ख श्रधालुओं पर किया जाने वाला खर्च और हज यात्रियों की सब्सिडी पर उठाया गया सवाल ख़ारिज कर दिया हे ।
सुप्रीम कोर्ट में एक कट्टर पंथी सर फिरे ने देश के हज यात्रियों को सरकारी सब्सिडी दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे खत्म करने और हज कमेटी को भंग करने की मांग की थी इस मामले की सुनवाई के दोरान धार्मिक आस्था के नाम पर देश में कुम्भ के मेले , सिक्ख श्रद्धा सहित दुसरे खर्चों का भी हवाला दिया गया सरकार ने कहा के टेक्स वसूली का कुछ हिस्सा सभी धर्मों के लियें खर्च किया जाता हे और यह वाजिब खर्च हे इस सुनवाई के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों पर टेक्स की राशी में से किया जाने वाला खर्च विधिक करार दिया हे और इस मामले में आपत्ति दर्ज कराने वाले सिरफिरे की याचिका खारिज करते हुए कहा हे के इससे संविधान और देश के किसी भी कानून का उल्न्ग्घं नहीं हो रहा हे बलके यह तो सरकार की ज़िम्मेदारी हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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