उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को जनहित में पाबन्द करने के लियें उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक नया कानून बना कर अध्यादेश जारी कर इसे लागू किया हे इस कानून की मंशा जनता को सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी और भ्रस्ताचार से मुक्ति दिलाना हे ।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री मायावती की अनुशंसा पर इस कानून को अध्यादेश जारी कर हरी झंडी दे दी हे इस नये कानून के तहत अब कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में देरी से नहीं जा सकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें प्रथक से दंडित किया जाएगा , दफ्तरों में कर्मचारी जनता के काम निर्धारित समयावधि में करेंगे अगर उससे देरी हुई तो प्रतिदिन २५० रूपये जुर्माना देना होगा , इतना ही नहीं कर्मचारियों को जनता से व्यवहार भी सही रखना होगा और जनता के प्रति उन्हें समर्पित तथा जवाब देही रहना होगा , मायावती के इस कानून से जनता जहां उत्साहित हे वहीं कर्मचारियों को सांप सूंघ गया हे ।
देश में उत्तर प्रदेश पहली ऐसी सरकार हे जो जनता के लियें जनहित गारंटी स्कीम के तहत यह कानून बना कर लागु किया गया हे इससे जनता तो उत्साहित हे लेकिन कर्मचारियों को सांप सूंघ गया हे देखते हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी इस अध्यादेश की किस तरह से धज्जियां उड़ाते हें । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
14 जनवरी 2011
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अछि खबर है........खबरदार करना अपना काम है बाकी खुदा मालिक है मेरे दोस्त........
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