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09 दिसंबर 2010

हरे व्रक्ष लगाने की शर्त पर अग्रिम जमानत

दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा से जुड़े एक विशिष्ट मामले में पर्यावरण संरक्ष्ण की दिशा में एक महत्वपूर्ण फेसला देते हुए मन्दिर के एक पुजारी को व्रक्ष लगाने की शर्त पर अग्रिम जमानत देने के आदेश दिए हें कोटा के रेलवे कोलोनी थाना इलाके में स्थित एक मन्दिर के पुजारी जयकिशन पर मन्दिर परिसर विस्तार के वक्त हरे पेड़ काटने का आरोप था जिसके विरुद्ध थाना रेलवे कोलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया था , पुलिस की गिरफ्त से बचने के लियें पुजारी ने कोटा के जिला एवं सेशन न्यायधीश के यहाँ अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन उनका प्रर्थना पत्र ख़ारिज कर दिया गया , इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका लेकर पुजारी राजस्थान हाईकोर्ट में गये जहाँ उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवायी के बाद जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा ने कहा के पुजारी कटे गये पढ़ के बदले अगर मन्दिर परिसर में १३० व्रक्ष लगायें तो उनको देश नहीं छोड़ने की शर्त पर अग्रिम जमानत पर आज़ाद किये जाने के आदेश दिए जाते हें । पर्यावरण संरक्ष्ण की दिशा में यह एक नया आदेश हे और इसकी सभी वर्गो में सराहना की जा रही हे साथ ही सवाल उठाये गये हें के सरकार द्वारा हर वर्ष योजनाओं के नाम पर लाखों पढ़ काटे जाते हें और उनकी भरपाई नहीं होती हे तो ऐसी सरकार और सरकार के अधिकारीयों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना चाहिए अब सरकार को भी इसी अनुपात में व्रक्ष लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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