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25 नवंबर 2010

राजस्थान में पालिका अध्यक्षों को अब मजबूती

राजथान में नये नगर पालिका कानून में धरा ५३ के प्रावधानों के तहत नोग्र पालिका अध्यक्षों और महापोर को पार्षदों द्वारा बहुमत के आधार पर मिल कर अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाने का लोकतान्त्रिक प्रावधान रखा गया था लेकिन दूसरा प्रावधान खुद सरकार ने रखा था जिसमे अध्यक्षों को सीधे जनता द्वारा चुना जाना हे अब जयपुर सहित कई निगमों और पालिकाओं में स्थिति कोंग्रेस के लियें दयनीय थी वहां अध्यक्ष तो कोंग्रेस के थे लेकिन पार्षदों का बहुमत भाजपा का था इससे कोंग्रेस को यह डर था के भाजपा के लोग कहीं उनकी महापोर या अध्यक्ष को ना हटा दें बस इसी लियें अब कोंग्रेस सरकार ने भूल सुधार की हे और पालिका कानून में संशोधन प्रक्रिया के तहत अब अध्यक्षों को अविश्वाश प्रस्ताव के जरिये हटाने का प्रावधान हटा दिया गया हे नये संशोधन में अब केवल सराकर ही ऐसे अध्यक्षों को विधि अनुसार हटाने के लियें अधिक्रत हे , राजस्थान में इस अव्यवस्था के चलते जयपुर सहित कई शहरं में नगर निगम और पालिकाओं का काम रुका पढ़ा था और समितियों का गठन तक नहीं हुआ था लेकिन अब शायद कोंग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधि बिना किसी डर खोफ के काम कर सकेंगे वेसे सरकार ने यह संशोधन अभी विधान सभा के नियमों के तहत मंजूर नहीं करवाए हें । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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