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06 अक्टूबर 2010

शिक्षकों के तबादलों पर स्थगन

राजस्थान में त्रतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों पर एक माह के लियें राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हे , हाईकोर्ट ने कहा हे के जो अध्यापक जहां हे वहीं रहेगा और एक महीने के अंदर अगर सर्विस त्राव्ब्युन्ल इस मामले में कोई आदेश नहीं देता हे तो फिर उसे वहीं कार्यभार ग्रहण करना पढ़ेगा जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ हे , राजस्थान में हर साल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर काफी हंगामा होता हे और इसीलियें अब मामले अदालतों में पहुंचने लगे हें वेसे तो ट्रासफर के मामले में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये हें लेकिन निति बनाई हे जिसका कोई मोल नहीं हे उस्क्सी पलना कोई नहीं करता हे पहले समानीकरण और फिर राज्यादेश के साथ शिक्षकों के होने वाले तबादलों से शिक्षक दुखी हें । वेसे इन सब अनियमित मनमाने तबादलों पर आज तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह कहती रहीहे के यह प्रशासनिक मामले हे और ट्रांसफर ट्रांसफर हे यह कोई सजा नहीं हे इसलियें इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की जती हे लेकिन अब वक्त आ गया हे के इस व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए ताकि अराजकता की स्थिति खत्म हो। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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