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24 अक्तूबर 2021

याचिका के निर्देश पर आवारा जानवरों का स्थान नियत करने के आदेश अधिकारियों को दुर्घटना और रोकने के लिए निर्देश

 

याचिका के निर्देश पर आवारा जानवरों का स्थान नियत करने के आदेश अधिकारियों को दुर्घटना और रोकने के लिए निर्देश अख्तर खान अकेला कोटा। कोटा मोटर यान दुर्घटना न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील साहब के , कुत्ते ने काट कर उन्हें घायल कर दिया , इसके पूर्व भी , न्यायालय परिसर में वकीलों को कुत्तों , और बंदरों ने काट कर घायल किया है , वहीं दूसरी तरफ , न्यायालय 4 उत्तर कोटा ने , एक जनहित याचिका में , एडवोकेट राजा महोबिया के तर्कों से सहमत होते हुए , मुख्यकार्यकारी अधिकारी नगर निगम को , कोटा शहर से , सभी तरह के आवारा जानवरों को हटाने के निर्देश देते हुए , जिला कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक को इसमें सहयोग करने , और इस कार्य में लगे कर्मचारियों अधिकारीयों , द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्यवाही करने बाबत प्रस्तुत दावा डिक्री करते हुए , आदेश की पालना के सख्त आदेश दिए है ,
ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के समाजसेवक सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता , नईमुद्दीन कुरैशी ने , अपने वकील आबिद हुसैन अब्बासी , राजा महोबिया के ज़रिये ,, सार्वजनिक लोकउत्पात मामले में , शहर की सड़कों पर , सरकारी परिसरों में , उत्पात मचाने , यातायात व्यवस्था मे बाधा पहुंचाने वाले , सभी तरह के आवारा जानवर , गांय , सांड , सूअर , कुत्ते , बंदर वगेरा को , नगर निगम कोटा के अधिकारीयों द्वारा पकड़कर व्यवस्थाएं बनाने के क़ानूनी प्रावधानों के बाद भी , ऐसा नहीं करने पर , उन्हें इस मामले में कर्तव्य पालन के सख्त निर्देश देने , और इस कार्य में , पुलिस अधीक्षक कोटा , जिला कलेक्टर कोटा द्वारा सहयोग करने , लापरवाह अधिकारीयों , कर्मचारियों को , दंडित करने की भी मांग को लेकर दावा पेश किया था , एडवोकेट राजा महोबिया ने बताया की , नगर पालिका क़ानून , पुलिस अधिनियम ,, केटल ट्रेस पास एक्ट , वन अधिनियम , भारतीय दंड संहिता , दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित विभिन्न क़ानूनों में , शहर की सड़कों पर लावारिस , उत्पति जानवरों को पकड़ कर , सड़कों को , यातायात और आवाजाही के लिए साफ रखने की ज़िम्मेदारी प्रतिवादीगण , नगर निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक की है लेकिन सड़को पर आवारा जानवरों का लगातार उत्पात रहने , सड़कों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा होने , कुत्तों , सूअरों का आतंक होने ,बंदरों का घरों , सड़कों , अदालत परिसरों , सार्वजनिक स्थानों पर आतंक होने पर भी , प्रतिवादीगण गंभीर नहीं है ,नतीजन , सड़कों पर रोज़ लावारिस जानवरों की वजह से दुर्घटनाए हो रही है , जानवर आम लोगों को काट कर उनके जीनव के लिए खतरा पैदा कर रहे यही , राजा महोबिया ने बताया के याचिका में निवेदन किया गया था , के नगर निगम कोटा के पास इस मामले में , लावारिस जानवरों को , हटाने , उन्हें कायन हाउस में रखने , ऐसे लावारिस जानवरों के गैर ज़िम्मेदार मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के सख्त क़ानून होने पर भी , वोह लोग ना तो सड़को से लावारिस जानवरों को हठा रहे है , ना ही , ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारी जो इस मामले में , मोटा वेतन लेकर भी , कर्तव्यविहीन हैं , उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक , दण्डात्मक कार्यवाही हो रही है,, याचिका में कहा गया था , के जिला कलेक्टर इस मामले में , सुपरवाइज़री ऑफिसर है , जबकि कायन हाउस सहित वन विभाग , व् अन्य विभागों के इंचार्ज भी है , जबकि [पुलिस अधीक्षक , लोक उत्पात , सार्वजनिक उत्पात , सड़कों पर अपने जानवरों को , लावारिस हालत में छोड़कर , लोगों के जीवन के लिए संकट पैदा करने , यातायात बाधित करने वाले , पशु मालिकों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर कार्यवाही के लिए अधिकृत है , जो वोह नहीं कर रहे है , , याचिका में , आवारा जानवरों द्वारा लोगों को दुर्घटनाग्रस्त करने , उन्हें सड़को पर उत्पात मचाकर , उठाकर गिरा देने , घायल कर देने , कुत्ते और बंदरों द्वारा आम आदमी को काटकर घायल कर देने का विवरण भी दिया था , एडवोकेट राजा महोबिया ने बताया के , इस मामले में , याचिका कर्ताओं की तरफ से , डॉक्टर सुधीर गुप्ता , एडवोकेट नईमुद्दीन कुरैशी को न्यायालय में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ परीक्षित कराया गया , नगर निगम , ,जिला कलेक्टर ,, पुलिस अधीक्षक की तरफ से यातायात उप अधीक्षक ,, नगर निगम आयुक्त परीक्षित हुए , यातायात उप अधीक्षक ने भी जिरह के ेदोरान , सड़कों पर , अलग अलग पॉइंट के बारे में आवारा जानवरों के जमावड़े को स्वीकार किया , ,एडवोकेट राजा महोबिया के तर्कों के बाद , माननीय न्यायालय 4 उत्तर कोटा के न्यायधीश , माननीय श्री कौशल वर्मा ने , दावा डिक्री करते हुए , अपने आदेश में ,, प्रतिवादी क्रम 1 मुख्यकार्यकारी अधिकारी नगर निगम को आदेशित किए की वोह शहर की सड़कों से आवारा जनवांर गांय , बेल , कुत्ते , भेड़ , बकरियां , सूअर , बंदर , व् अन्य सभी तरह के जानवरों जिनसे न्यूसेंस हो , को पकड़कर उचित कायन हाउस की व्यवस्था कर , उसमे बंद करें और यह सुनिश्चित करने कि उक्त आवारा जानवरों से आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की बढ़ा उतपन्न ना हो , और ना ही किसी प्रकार की दुर्घटना कारित हो ,, राजा महोबिया एडवोकेट ने बताया कि न्यायलय ने , प्रतिवादी क्रम 2 व 3 जिला कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक को भी आदेशित किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 इस संबंध में नियममानुसार कार्यवाही में ,सहयोग प्रदान करे , और किसी भी व्यक्ति द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उलंग्घन करने पर , उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही अमल में लाये ,,

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