*आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे तक ही खुले रह सकेंगे*
*कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलक्टर ने किए आदेश जारी*
कोटा 21 अप्रेल। जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए
खाद्य पदार्थ एवं किराना का सामान, मंडिया, फल/ सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा और थोक दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी, ताकि 1 से 2 बजे तक दुकानदार अपना प्रतिष्ठान बंद कर घर जा सके। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।
आदेश के अनुसार दूध आपूर्तिकर्ता प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा साँय 5 से रात्रि 8 बजे तक घर घर दूध की आपूर्ति कर सकेंगे।
इसी प्रकार शराब की दुकान है प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा ऑटो, रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा। ताकि 2 बजे तक अपने घर जा सके।
आदेश के अनुसार ऐसे विभाग किनके कार्यालय अति आवश्यक सेवाएं मानकर खोले गए है उनके जिला स्तरीय अधिकारी *जन अनुशासन पखवाड़े* के दौरान वर्तमान में लगाए गए स्टाफ के पहचान कार्ड अपने स्तर से जारी करेंगे। संबंधित कार्मिक को निर्देशित भी करेंगे की कार्ड को डिस्प्ले करते हुए रखें ताकि पुलिस को पहचान में समस्या नहीं हो एवं अन्य व्यक्ति फालतू नहीं घूम सकें।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी प्रावधान एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि फेस मास्क पहनना आवश्यक निवारक उपाय है इस आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक कार्य स्थल पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों एवं बिना मास्क मूमेंट करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
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