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21 अगस्त 2024

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 उपधारा 2 क, ख, के विशिष्ठ प्रावधान के तहत वकील कोटे से ही अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक नियुक्त करने के क्रम में,

 

प्रतिष्ठा में,
मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर
विषय,, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 उपधारा 2 क, ख, के विशिष्ठ प्रावधान के तहत वकील कोटे से ही अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक नियुक्त करने के क्रम में,
मान्यवर,
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य एवम केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लोक अभियोजक वगेरा नियुक्त किये जाते रहे है, सरकारी नोकरी स्तर वाले अधीनस्थ न्यायालयों में स्थाई नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सिर्फ फौजदारी मामलों में पैरवी करते हैं सिविल मामलों की पैरवी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, पैनल लॉयर ही करते है,
मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 के अलावा धारा 20 में अभियोजन निदेशालय का हवाला है, जो राजस्थान में है, अधिनियम की धारा 20 की उप धारा 2 क में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसकी योग्यता 15 वर्ष की वकालत का अनुभव या सेशन जज स्तर के अधिकारी, सहायक अभियोजन निदेशक के लिये, 7 वर्ष की वकालत के अनुभव वाले या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान है,
मान्यवर, उक्त पदों पर अनुभवी प्रैक्टिसिंग वकीलों में से ही नियुक्ति की जाकर उक्त प्रबन्धन करवाएं,
अतः ज्ञापन पेश कर निवेदन है कि वकील कोटे में से ही अनुभवी वकीलों को उक्त पदों पर नियुक्त कर अनुग्रहित करें,
भवदीय
अख़्तर खान अकेला
महासचिव
ह्यूमन रिलीफ सोसायटी, 2 थ 15
विज्ञाननगर कोटा 324005
9829086339

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