चेक अनादरण मामले में , एक वर्ष का कारावास ,तीन लाख अस्सी हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया
,, के डी अब्बासी ,,
कोटा 8 जून ,, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट चेक अनादरण मामलात क्रम एक की पीठासीन अधिकारी माननीय आकांक्षा मीणा ने , दो लाख के चेक अनादरण मामले में , पवन आत्मज श्री पानाचंद को , एक वर्ष के साधारण कारावास ,, तीन लाख अस्सी हज़ार रूपये का जुर्माने की सज़ा से दंडित किया है , अदम अदायगी जुर्माना तीन माह का कारावास और भुगतना होगा, जबकि इसी प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त अशोक को , बरी करने के आदेश दिए हैं , ,,
परिवादी कैलाश बंजारा ने , अपने वकील अख्तर खान अकेला , राजा महोबिया के ज़रिये माननीय न्यायालय में परिवाद पेश कर कहा था , की अभियुक्त पवन से उसके पुराने विश्वास के संबंध होने से उसने परिवादी से , दो लाख रूपये लिए , उधार लिए थे , जिसे चुकता करने के लिए आर ऍन मार्केटिंग फर्म का एक चेक ,, राशि दो लाख रूपये का पवन ने ,, हस्ताक्षर करके दिया ,, जिस फर्म के संयुक्त पार्टनर अशोक भी थे , परिवादी ने अपने परिवाद में कहा कि परवन के निर्देशानुसार परिवादी ने उक्त दो , लाख का चेक , उसके खाते में जमा करने के लिए लगाया , जो 22 मई 2013 को बैंक के कहते में राशि नहीं होने के कारण अपर्याप्त राशि के नोट के साथ चेक डिस ओर हो गया,,, नोटिस दिलवाने पर , भी अभियुक्त ने , राशि नहीं लौटाई , ,उक्त प्रकरण में परिवादी ने खुद को परीक्षित कराया जबकि अभियुक्त की तरफ से बैंक मैनेजर श्री मोतीलाल मीणा परीक्षित कराये गए , ,
अभियुक्त की तरफ से कथन किया गया की वोह ,कैलाश बंजारा परिवादी को नहीं जानता है , उसने उसे कोई चेक नहीं दिया , अभियुक्त की तरफ से परिवादी के बयानों में भी विरोधाभास होना कथन किया ,, माननीय न्यायालय ने उभय पक्षकारों की बहस सुनने के बाद , अभियुक्त पवन को एक वर्ष के कारावास और तीन लकह अस्सी हज़ार रूपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए , अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के कारावास और भुगतने के आदेश दिए ,अन्य अभियुक्त अशोक के चेक पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण ,, उसे दोष मुक्त करने के आदेश दिए ,
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
08 जून 2024
चेक अनादरण मामले में , एक वर्ष का कारावास ,तीन लाख अस्सी हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)