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04 अप्रैल 2024

बेगू चित्तोड़ जोगणिया माता जी के यहां, सनसनीखेज़ दोहरे हत्याकांड के आरोप में , अभियक्त बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय सिंह को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया

 बेगू चित्तोड़ जोगणिया माता जी के यहां, सनसनीखेज़  दोहरे हत्याकांड के आरोप में , अभियक्त बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय सिंह को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया ,,
कोटा 4 अप्रेल , न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 श्री मुनेश यादव ने आज बेगू चित्तोड़ क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व हुए , बबलू उर्फ़ बृजराज सिंह ,, पिंटू उर्फ़  जितेंद्र सिंह के दोहरे  हत्याकांड के आरोपी बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय सिंह को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है जबकि प्रत्येक की हत्या के लिए  पचास पचास हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है ,  उक्त प्रकरण में इसके पूर्व 17 अगस्त 2009 को इसी न्यायालय ने अन्य आरोपी किशन जंगम , शाहीन खान ,, वसीम खान , सत्येंद्र सिंह उर्फ़ भाया ,, नंदू उर्फ़ नरेंद्र सिंह को , उम्र क़ैद की सज़ा से दण्डित किया था ,, बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय सिंह उक्त निर्णय के पूर्व फरार हो गया था
अपर लोक अभियोजक  क्रम 5 अख्तर खान अकेला ने बताया कि  अपर जिला जज क्रम 5 ने दिनांक 17 अगस्त 2009 को  बेगू, चित्तौड़ जोगणिया माता, दोहरे हत्याकांड के पांच आरोपियों को उम्र केद की सज़ा,,,दी थी इसे कोर्ट ने  मृत्यु दंड के लियें रेयर टू रेयरेस्ट मामला नहीं माना, था , लेकिन दो अलग अलग लोगों की हत्या के लिए , अलग अलग सज़ा से दंडित किया ,था जो  15  साल बाद ,  103 पृष्ठ के ऐतिहासिक   फैसले में , पांचों अपराधियों को , मृत्यु होने तक , जेल में रखने के आदेश ,, दिए थे , अख्तर खान अकेला ने बताया कि
 अपर जिला जज क्रम 5 के न्यायधीश ने 15  साल पहले जोगणिया माता पुलिस थाना बेगू ज़िला चित्तौड़ में बृजराज सिंह उर्फ बबलू, जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह की सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के पांच आरोपी नंदू उर्फ नरेंद्र सिंह, भाया उर्फ सत्येंद्र सिंह , किशन जंगम, वसीम खान , सुश्री शाहीन को उम्र केद की सज़ा से दण्डित किया था ,उस वक़्त बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय निर्णय के पूर्व फरार हो गया था इसलिए इसे दंडित नहीं किया जा सका था बाद में दिग्वजय की गिरफ्तारी के बाद उक्त निर्णय हुआ है , दिग्विजय ने अपने वकील के ज़रिये उसकी कमर ,, पैर में दर्द होना ,कहकर  जूते पहनने की इजाज़त मांगी थी , न्यायलय ने इस मामले में जेल प्रभारी को , जेल मेनुअल के अनुसार चिकित्स्क की सलाह के अनुसार जो भी व्यवस्था हो करने के निर्देश दिए थे ,
अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि उक्त प्रकरण में कुल 9 अभियुक्त थे जिनमें से राजेश कमांडो, भानु प्रताप की मृत्यु हो गयी , जबकि अंतिम निर्णय के पूर्व दिग्विजय उर्फ बिट्टू को अनुपस्थित होने पर मफरूर घोषित किया ,था  ऐकण्य अभियुक्त  सुमेर सिंह के विरुद्ध पृथक से कार्यवाही विचाराधीन है,
अपर लोक अभियोजक ऐ डी जे क्रम 5  अख्तर खान अकेला  ने बताया कि , कोटा निवासी  सूरज सिंह फरियादी ने , दिनाक 12 मई 2009  को ,, चित्तोड़ ज़िले के बेगू थानक्षेत्र में एक लिखित एफ आई आर में बताया की , मुझे रात को लगभग 8 बजे टेलीफोन पर सुचना मिली के , पिंटू उर्फ़ जितेंद्र सिंह  आत्मज रामसिंह और बबलू उर्फ़ बृजराज सिंह भारत सिंह राजपूत , निवासी खेड़ली फाटक कोटा , को फॉर लाइन रोड मेनाल जिला चित्तौड़गढ़ के पास , जोगणिया माता जी के यहां जाने वाले  रास्ते के  पास झरने की तरफ , ,भानु प्रताप आत्मज देश राज सिंह ,, निवासी डूडा खानपुर जिला झालावाड़ ,  नंदू उर्फ़ नरेंद्र सिंह आत्मज रतन सिंह राजपूत , निवासी रायपुरा कोटा , सुमेर सिंह आत्मज दीप सिंह  राजपूत निवासी महावीर नगर कोटा , राजेश कमांडो जादोन निवासी दोस्तपुरा , कोटा बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय दीक्षित निवासी महावीर नगर कोटा , सत्येंद्र उर्फ़ भाया निवासी , आर के पुरम कोटा एवं इनके साथ एक आदमी और था जिन्होंने उन पर अंधाधुंध हथियारों , से गोलियां चलाकर जितेन्द्र सिंह व् बृजराज सिंह , की हत्या कर दी हैं , मौके पर तेजपाल सिंह जादोन , निवासी खंड गांवड़ी सिविल लाइनस कोटा , मोहन शर्मा आत्मज जगदीश शर्मा निवासी दोस्तपुरा कोटा , जो मोटर साइकल से जोगणिया माता से पीछे पीछे आ रहे थे , जिन्होंने घटना देखी है ,, सूरज सिंह ने एफ आई आर में लिखा , कि मेरे भाईसाहब , बृजराज सिंह ,,जंगम व् एक लड़की और थे , जो जोगणिया माता दर्शन करने गए थे , ,अचानक हुए हमले में , जंगम और लड़की बचकर भाग गए , तथा तेजपाल सिंह , मोहन शर्मा ,भी मोटर साइकल से भाग गए ,  सूरज सिंह ने शिकायत में लिखा कि में व् नरेंद्र सिंह , जोगेंद्र सिंह , व् देवेंद्र सिंह सहित अन्य को लेकर मेनाल आया , जहाँ देखा के मेरे भाई पिंटू उर्फ़ जितेंद्र सिंह व् बृजराज सिंह की लाशें खून से लथपथ पढ़ी हुई हैं , जिनके शरीर पर कई गोर्लियों के निशाँन हैं , मेरे भाई पिंटू उर्फ़ बृजराज सिंह को भानु प्रताप सिंह , नन्दू उर्फ़ नरेंद्र सिंह , सुमेर सिंह , राजेश कमांडो , बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय , सत्येंद्र उर्फ़ भाया व् एक अन्य , आदमी सभी ने कारतूसी हथियारों की गोलियों से , हत्या कर दी हैं , घटना शाम के साढ़े सात बजे आसपास की है , बृजराज सिंह व् भानु प्रताप की पुरानी रंजिश हैं , लाला हत्याकांड में बृजराज सिंह मुख्य गवाह है , इस वजह से मुल्जिमान ने , षड्यंत्र रचकर हथियारों से लेस होकर  इनकी निर्मम हत्या कर दी हैं , लाशों के पास कई चले हुए , और ज़िंदा कारतूस पढ़े हुए हैं , रिपोर्ट करता हूँ कारवाही की जाए ,,
अख्तर खान अकेला ने बताया की , बेगू चित्तोड़ पुलिस ने इस लिखित रिपोर्ट पर , एफ आई आर नंबर 129 /2009 अंतर्गत धारा 107 ,148 ,149 ,302 ,120 बी   आई पी सी  व् 3 / 25 आर्म्स एक्ट में मुक़दमा दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की , पुलिस ने अनुसंधान के दौरान , मौके से कारतूस , पत्थर , खून आलूदा मिटटी वगेरा बरामद की , अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि उक्त प्रकरण को चित्तोड़ न्यायालय में , गवाहों , फरियादी को जान का खतरा होने से , राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार , कोटा जिला जज में पत्रावली को ट्रांसफर किया गया ,जिसकी सुनवाई , अपर जिला जज क्रम 5 के समक्ष हुई , और अभियुक्त सत्येंद्र भाया की ज़मानत सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण में त्वरित सुनवाई , त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए , ,अख्तर खान अकेला ने बताया कि पुलिस ने इस प्रकरण में, भानु प्रताप , राजेश कमांडो , नंदू उर्फ़ नरेंद्र , बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय , भाया उर्फ़ सत्येंद्र , वसीम , शाहिना को गिरफ्तार किया,   मोबाइल , सी सी टी वी फुटेज , घातक हथियार ,, कारतूस बरामद किये ,, जबकि सुमेर सिंह के मफरूर होने से उसके खिलाफ मफरूरी में चालान पेश किया , जो बाद में गिरफ्तार हुआ उसकी  पत्रावली पृथक से विचारणीय है ,, अपर लोक अभियोजक अखतर खान अकेला ने बताया कि विचारण के दौरान , भानु प्रताप , राजेश कमांडो की मृत्यु हो गयी , जबकि , सुमेर सिंह की कार्यवही पृथक से विचाराधीन है, इस तरह इस प्रकरण में , नन्दू उर्फ़ नरेंद्र , बिट्टू उर्फ़ द्ग्विजय ,, भाया उर्फ़ सत्येंद्र ,, वसीम और शाहिना के खिलाफ मामला विरचित हुआ, , विचारण के दौरान , अभियोजन पक्ष की तरफ से, , 65 गवाह परीक्षित करवाए , जबकि 139 दस्तावेज प्रदर्श कराये, इसी प्रकरण में वजह सुबूत ज़ब्त , पिस्तौल , कारतूस , रिवॉल्वर,  शरीर से निकली गोलियां , मोबाइल वगेर सहित 26  आर्टिकल  कोर्ट में प्रस्तुत किये , ,उक्त प्रकरण बेगू चित्तोड़ थानाक्षेत्र का था , किन्तु फरियादी , और गवाहान की सुरक्षा की दृष्टि से, माननीय उच्च न्यायलय में , आवेदन पेश होने पर उक्त प्रकरण , कोटा न्यायालय में, सुनवाई के लिए स्थानांतरित हुआ , जो पहले जिला जज कोटा फिर जिला जज क्रम दो के यहां विचाराधीन रहने के बाद, वर्ष 2019 में अपर जिला जज क्रम पांच के यहां सुनवाई के लिए स्थनानातरित हुआ था ,
 न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 कोटा   ने , उक्त प्रकरण की सुनवाई के ,, बाद ,,,पूर्व में  पांचों अभियुक्त को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र केद ओर  जुर्माने से दंडित किया था पूर्व निर्णय के अनुसार ,  103 पृष्ट के फैसले में , माननीय न्यायालय ने अभियुक्त नंदू उर्फ़ नरेंद्र ,, सत्येंद्र उर्फ़ भाया , किशन जंगम , शाहिना खान को , हत्या ,के मामले में दंडित करते हुए , बृजराज सिंह की हत्या के मामले में ,, और जितेंद्र सिंह की हत्या के दोनों मामलों में, अलग अलग सज़ा से दण्डित करते हुए , मृत्यु होने तक , आजीवन जेल में रहने की सज़ा सुनाई हैं जबकि दोनों हत्याकांड ,में सभी चारों आरोपियों को,  पृथक पृथक , पचास हज़ार रूपये का जुर्माना देना होगा ,अदम अदायगी छह माह की सज़ा प्रथक से भुगतेंगे, इसी तरह , 148 आई पी सी में सभी चारों अभियुक्तों को तीन वर्ष के पृथक पृथक कारावास की सज़ा भुगतना होगी , जबकि पांच हज़ार रूपये का जुर्माना देना  होगा,अदम अदायगी जुर्माना , पंद्रह दिन का पृथक से कारावास भुगतना होगा,  न्यायालय ने , उक्त प्रकरण में   नंदू उर्फ़ नरेंदर को , आर्म्स एक्ट की धारा 3 /25 में तीन वर्ष के कारावास की पृथक से सज़ा सुनाई है , ,जबकि अभियुक्त वसीम को , हत्या के षड्यंत्र के आरोप में , दोनों अलग अलग मृतकों बृजराज सिंह , जितेंद्र सिंह की हत्या मामले  में, मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की अलग अलग सजाये और पचास पचास हज़ार के जुर्माने से दंडित किया था  , सभी सजाये साथ चलेंगी, जबकि , भुगती हुई सज़ा समायोजित होगी ,, प्रकरण  में, राजेश कमांडो , भानु प्रताप की म्रत्यु हो गयी , है , जबकि सुमेर सिंह के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन है , न्यायालय ने आज बिट्टू उर्फ़ दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपने 74 पृष्ठ के आदेश में ,, उसे दोनों अलग अलग हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार मानते हुए , मृत्यु होने तक ,  आजीवन  कारावास की सज़ा के साथ पूर्ववत अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध फैसले के अनुसार जुर्माना और अदम अदायगी का दंड भी दिया है , , , , अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान  9829086339

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