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08 नवंबर 2023

अभिभाषक परिषद के वार्षिक चुनाव 8 दिसम्बर को ,,, अध्यक्ष ,, महासचिव प्रत्याक्षियों का घर घर जन सम्पर्क शुरू ,,, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश वन बार वन वोट के प्रतिपादित सिद्धांत पर होंगे ,चुनाव ,

 अभिभाषक  परिषद के वार्षिक चुनाव 8 दिसम्बर को ,,, अध्यक्ष ,, महासचिव प्रत्याक्षियों का घर घर जन सम्पर्क शुरू ,,, हाईकोर्ट के  दिशा निर्देश वन बार वन वोट के प्रतिपादित सिद्धांत पर होंगे ,चुनाव ,
कोटा 8 नवम्बर , आगामी 8 दिसम्बर को , कोटा सहित राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशित सिद्धांत , वन बार वन वोट यानी एक वकील सदस्य एक ही बार में वोट डालेगा , दोहरी  वोटिंग पद्धति पर रोक रहेगी , उलंग्घन करने पर  ,सदस्य्ता समाप्त होने के नियम के तहत कार्यवाही होगी ,,बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान ने , इस मामले में , राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 24 अगस्त 2023  को याचिका गुंजन कुमार वगेरा बनाम  बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान वगेरा के आदेश की प्रति भी अपने पत्र के साथ संलग्न की है , हालांकि ,, उक्त आदेश को चुनौती देते ,हुए  ,टोंक सहित कई बार एसोसिएशन ने उनके चुनाव समयावधि को लेकर,  माननीय उच्चतम न्यायालय में  विशेष याचिकाएं पेश की हैं , जिनमे भी सुनवाई चल रही है , और शीघ्र आदेश आने की संभावना है , लेकिन फीलहाल तो , वन बार वन वोट ,, के फार्मूले पर राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसम्बर को करवाने के निर्देश है ,   बार एसोसिएशन कोटा के संशोधित संविधान के तहत , यहां के वार्षिक चुनाव दिसम्बर में  ही प्रस्तावित थे , लेकिन अब तिथि पहले से ही तय होने से , चुनाव की गतिविधियां तेज़ हो गई , हैं प्रत्याक्षियों का घर घर जन सम्पर्क शुरू हो गया है , संभावित अध्यक्ष प्रत्याक्षियों में मनोज पूरी , नरेंद्र नारायण ,शर्मा  आशीष माहेश्वरी ,अमित शर्मा सहित कई उम्मीदवारों के नाम चर्चा में आये हैं ,, जबकि महासचिव पद  पर ,, ,  अजय श्रंग्घी ,, बनवारी गौतम ,,अमर सिंह नरुका सहित कई नाम चर्चा में हैं ,, संविधान के तहत , उपाध्यक्ष ,  संयुक्त सचिव , पुस्तकालय अध्यक्ष ,, कोषाध्यक्ष , सहित  कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होंगे ,, कोषाध्यक्ष पद के लिए सुश्री तरन्नुम अंसारी ने फीलहाल अपनी दावेदारी जताकर प्रचार शुरू कर दिया है , , अभी और भी कई नाम चुनावी समर में आने की संभावना है ,, डी बी स्पेशल लीव् पिटीशन 665 /2023 बुनवान गुंजन कुमार वगेरा बनाम बार कौंसिल राजस्थान वगेरा मामले में 24 अगस्त 2023 को दी बार  एसोसिएशन ऑफ़ राजस्थान रूल्स 2013 के अनुसार , ग्यारह सदस्यों की समिति के सुझावों सहित , एडवोकेट एक्ट के अवलोकन के बाद अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि वन बार वन वोट , के तहत हर चुनाव के लिए तीन सदस्यों की चुनाव समिति का गठन होगा , जो कार्यकारिणी करेगी , उक्त तीन सदस्य कमेटी के नियंत्रण में ही सम्पूर्ण चुनाव होंगे , जबकि उक्त आदेश प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होंगे , वैसे भी हाईकोर्ट के उक्त आदेश के बाद यह पहला चुनाव है , इसलिए सम्भवत इस मामले में , चुनाव समिति का गठन ना करना पढ़े , कोटा बार एसोसिएशन नियमों के अनुसार , कोटा में कार्यकारिणी निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निर्वाचन अधिकारी और  आवश्यकतानुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव कराती है , जबकि किसी भी तरह की अनियमितता , विधि विरुद्ध चुनाव के अंतिम निस्तारण सुनवाई के लिए ,, एक तीन सदस्य का टिब्यूनल का गठन होता है  उक्त टिब्यूनल में कई बार शिकायतों की सुनवाई के बाद ,, दुबारा चुनाव , दुबारा मत गणना और नतीजे बदलने संबंधित आदेश भी हुए हैं ,,, नए नियम के तहत चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होंगे , बैलेट पेपर होंगे , और एक बार निर्वाचन के बाद तत्काल दुबारा किसी को चुनाव लड़ने का विधिक अधिकार नहीं होगा ,, निष्पक्ष मतदान के लिए वोटर्स सदस्यों ,को  पहचान पत्र दिए जायेंगे ,  चुनाव के पूर्व दोहरी बार एसोसिएशन के सदस्यों को , उनका वोट वोह किस बार एसोसिएशन में डालेंगे इसका सदस्यों को  घोषणा पत्र देना होगा , अध्यक्ष ,, महासचिव , उपाध्यक्ष के पदों पर कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले सदस्य ही चुनाव लड़ सकेंगे ,, ,सदस्य चुनाव के दो दिन पूर्व किस बार एसोसिएशन के चुनाव में अपने वोट डालेंगे ,  इसका घोषणा पत्र देना होगा और इसके उलंग्घन पर , उनकी तीन साल की सदस्य्ता निलंबित करने का प्रावधान रखा गया है , वैसे भी , ज़िले की आसपास की बार एसोसिएशन में दोहरी , सदस्य्ता वाले वोटर्स , दो दो , तीन दिन जगह वोट डालने के प्रयासरत रहे हैं , ऐसे में अगर निर्वाचन का रिकॉर्ड , किसने वोट डाला , अगर सभी बार एसोसिएशसन का  मंगाकर,सत्यापन ,होगा  तो दो बार में , वोट डालने वाला सदस्य पकड़ा जा सकेगा , और फिर उसकी सदस्य्ता समाप्त कर उसे दंडित किया जा सकेगा , ,हाईकोर्ट के संबंधित निर्वाचन  दिशा निर्देश का उलंग्घन करने वाली बार एसोसिएशन की मान्यता रद्द होगी और कोर्ट संबंधित बार एसोसिएशन की संबद्धता खत्म हो जाएगी , ,हाईकोर्ट ने अपनी निस्तारित याचिका के दिशा  निर्देशों में स्पष्ट किया है , कि स्थानीय बार एसोसिएशन विधान के अनुरूप  अगर ,,, बार एसोसिएशन का कार्यकाल ,  एक वर्ष का है , तो चुनाव एक वर्ष के लिए , अगर बार एसोसिएशन का कार्यकाल संविधान के अनुरूप दो साल का है , तो चुनाव इसी अनुक्रम नियम के तहत होंगे ,, हायकोर्ट ने कहा के उक्त समस्त विधिक प्रावधान की सुनवाई के बाद आदेशित किया जाता है की राजस्थान की समस्त बार एसोसिएशन के चुनाव , दिसंबर के सेंकड फ्राइडे को ही एक दिन , एक तिथि को सम्पादित करवाना होंगे ,उक्त तिथि सेकंड फ्राइडे।  दिसम्बर का 8 तारीख को  है ,, देखते हैं , उक्त नियमों से एक सदस्य द्वारा आस पास की दो अलग अलग बार एसोसिएशन में वोटिंग रोकने के प्रयास सफल होते हैं , या फिर उलंग्घन के बाद , शिकवे शिकायत के माहौल में  आपसी रंजिश ,, और फिर सदस्यों की सदस्य्ता तीन वर्ष तक के निलंबन के नतीजे पर मामला पहुंचता है ,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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