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27 अक्तूबर 2023

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी , राष्ट्रिय महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश , निगरानी याचिका में ख़ारिज ,, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध टिप्पणी मामले में राजद्रोह का लगाया था भाजपा विधायक मदन दिलावर ने आरोप,

 

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी , राष्ट्रिय महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश , निगरानी याचिका में ख़ारिज ,,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध टिप्पणी मामले में राजद्रोह का लगाया था भाजपा विधायक मदन दिलावर ने आरोप,
कोटा 27 अक्टूबर , कांग्रेस प्रदेश प्रभारी , राष्ट्रिय महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर महावीर नगर कोटा पुलिस को एफ आई आर दर्ज कर अनुसंधान करने के जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ऐ सी जे एम क्रम 6 ने दिए थे , वोह माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश मुनेश जी यादव ने , दो अलग अलग निगरानी याचिकाओं की सुनवाई के बाद, ख़ारिज करने के आदेश दिए है ,,
अपर लोक अभियोजक क्रम 5 कोटा अख्तर खान अकेला ने बताया की , कार्यकर्ताओं की जयपुर सभा में , सुखजिंदर सिंह रंधावा ,प्रदेश प्रभारी राष्ट्रिय महासचिव ने , कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए , कहा था , के अडानी , अम्बानी को मारने से कुछ नहीं होगा ,, मोदी को मारो , रंधावा का तात्पर्य मोदी के खिलाफ राजनीतिक विरोध करने का था , , , लेकिन एक अखबार की कटिंग के आधार पर , भाजपा पूर्व मंत्री विधायक मदन दिलावर ने , महावीर नगर कोटा थाने में एक परिवाद दिया , फिर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 कोटा के समक्ष एक परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 [3 ] के प्रावधान के तहत पेश किया , जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने , महावीर नगर पुलिस कोटा को , मुक़दमा दर्ज करने के आदेश दिए , इस मामले में , महावीर नगर पुलिस ने क्षेत्राधिकार के विषय पर , परिवाद को मुक़दमा दर्ज किये बगैर जब , अदालत को लौटाया , तो अदालत ने , कोटा पुलिस अधीक्षक को , कंटेम्प्ट मामला मानते हुए , कारण बताओ नोटिस जारी किया , उक्त मामले में , सुखजिंदर सिंह रंधावा , और थानाधिकारी , राजस्थान सरकार की तरफ से , दो अलग अलग निगरानी याचिकाएं पेश हुई , जिन्हे जिला एवं सेशन न्यायधीश ,ने , अपर जिला जज कोटा के समक्ष सुनवाई हेतु , स्थानांतरित किया ,, , ,
अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया की , विधायक मदन दिलावर ने अधीनस्थ न्यायलय ,में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी , सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के आरोपित मामले में , राजद्रोह सहित संगीन धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने के लिए परिवाद पेश किया था ,जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित थाने को मुक़दमा दर्ज करने के आदेश दिए थे , ,उक्त आदेश के विरुद्ध थानाधिकारी , महावीर नगर , सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से दो अलग अलग निगरानी याचिकाएं पेश हुईं , जो वर्तमान में माननीय न्यायलय अपर जिला जज क्रम 5 के यहां विचाराधीन थीं , उक्त दोनों निगरानी याचिकाओं में , सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक , अख्तर खान अकेला , लोक अभियोजक राजेश शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता , जी एस राठोड , सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से , कुलदीप सिंह पुनिया , ने पैरवी की थी जबकि , मदन दिलावर की तरफ से , मनोज पुरी , थानाधिकारी महावीर नगर की तरफ से मनु शर्मा ने पैरवी की थी , अख्तर खान अकेला ने बताया की पत्रावली, अंतिम बहस के बाद जब,निर्णय हेतु नियत थी , तब गत तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन के बाद ,, याचिका में कुछ बिंदुओं के निर्धारण पर बहस दुबारा से सुनकर याचिका को निर्णीत करने के तहत मुख्य रूप से चार बिंदु निर्धारित किये ,, जिनपर सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए , निर्देशित किया था , , बहस नहीं करने की स्थिति में भी न्यायालय निर्णय देगा यह निर्देश दिए थे ,,,, माननीय न्यायालय ने निर्धारित बिंदुओं में , क्या मोदी ,, पदनाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्टेट की परिभाषा में आता है ,,,,, क्या पुलिस के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की रिविज़न किये जाने से अनुसंधान पर प्रश्नचिन्ह लगने से ,अनुसंधान प्रभावित होने की श्रेणी में आता है , , क्या अनुसंधान एजेंसी परिवाद में अंकित धाराओं तक ही जांच करने हेतु सीमित है या बाद परिवाद अवलोकन अतिरिक्त धाराओं में भी जांच कर सकती है ,,,,क्या विचारण न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / हस्तक्षेप किये जाने में रिविज़न न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता की परिधि में आने वाली माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है , , उक्त बिंदुओं पर सभी पक्षों की तरफ से बहस हुई , लिखित बहस पेश की गई , माननीय न्यायालय ने , आज सभी पक्षों की सुनवाई के ,बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायलय का आदेश ,, क्षेत्राधिकार, सुप्रीमकोर्ट द्वारा राजद्रोह की धाराओं के मामले में मुक़दमा कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश के बाद भी मुकदमे के आदेश, 156 [3 ] सी आर पी सी के विधिक प्रावधानों की अवहेलना , राज्य सरकार की पूर्व अनुमति , लोकस स्टेनडाई , सहित कई बिन्दुओ पर सुनवाई , माननीय उच्चतम न्यायालय के संबंधित दिशा निर्देशों के अवलोकन के ,बाद उक्त निगरानी याचिकाएं स्वीकार करते हुए , अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जिसमे ,राष्ट्रिय महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर , अनुसंधान के निर्देश थे उसे अपास्त करने के आदेश जारी किये हैं ,,,,,,, उक्त प्रकरण में , राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट अख्तर खान अकेला,, ,,वरिष्ठ वकील कुलदीप सिंह पुनिया ,, बार कौंसिल के चेयरमेन रहे , अतिरिक्त महाधिवक्ता , घनश्याम जी राठोड , राकेश गुप्ता , विवेक त्यागी , राजेश शर्मा , मनु शर्मा ने पैरवी की ,,,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 98290863399

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