अदालतों में अब मुक़दमों के उम्र के हिसाब से तारीख पेशी देने का परिपत्र जारी हो गया है , , रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2023 को जारी आदेश के अनुसार , तीस वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले मुक़दमों में , दिन प्रतिदिन तारीख तय करते हुए , तीन माह में इन मुक़दमों का निस्तारण करना अनिवार्य है ,, जबकि बीस से तीस साल की उम्र वाले मुक़दमों में ,एक सप्ताह से ज़्यादा की तारीख नहीं दी जायेगी , और सुनवाई लगातार की जायेगी , जबकि दस से बीस साल की उम्र वाले मुक़दमों में एक माह से ज़्यादा की तारीख तय नहीं होगी, और इन मुक़दमों में , त्वरित निस्तारण के प्रयास होंगे, , आदेश में यह भी सुझाव दिया गया है ,कि अनेक मामलों में , घोषित अवकाश के दिन , तारीख नियत कर दी जाती है , भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए , कोटा सहित राजस्थान के सभी न्यायालयों मे अब उक्त निर्देशित गाइड लाइन के अनुसार मुक़दमों की तारीख पेशी नियत की जाने लगी है , लेकिन अदालतों की संख्या कम है अदालतें है , तो पीठासीन अधिकारी नहीं है , ऐसे में मुक़दमों की संख्या के अनुरूप नई अदालतें खोलने , और हर अदालत में , जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय स्थापित कर, शीघ्र नियुक्तियां करना चाहियें ,, अख्तर
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
16 सितंबर 2023
अदालतों में अब मुक़दमों के उम्र के हिसाब से तारीख पेशी देने का परिपत्र जारी हो गया है
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