आपका-अख्तर खान

हमें चाहने वाले मित्र

16 सितंबर 2023

अदालतों में अब मुक़दमों के उम्र के हिसाब से तारीख पेशी देने का परिपत्र जारी हो गया है

 अदालतों में अब मुक़दमों के उम्र के हिसाब से तारीख पेशी देने का परिपत्र जारी हो गया है , , रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2023 को जारी आदेश के अनुसार , तीस वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले मुक़दमों में , दिन प्रतिदिन तारीख तय करते हुए , तीन माह में इन मुक़दमों का निस्तारण करना अनिवार्य है ,, जबकि बीस से तीस साल की उम्र वाले मुक़दमों में ,एक सप्ताह से ज़्यादा की तारीख नहीं दी जायेगी , और सुनवाई लगातार की जायेगी , जबकि दस से बीस साल की उम्र वाले मुक़दमों में एक माह से ज़्यादा की तारीख तय नहीं होगी, और इन मुक़दमों में , त्वरित निस्तारण के प्रयास होंगे, , आदेश में यह भी सुझाव दिया गया है ,कि  अनेक मामलों में , घोषित अवकाश के दिन , तारीख नियत कर दी जाती है , भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए , कोटा सहित राजस्थान के सभी न्यायालयों मे अब उक्त  निर्देशित गाइड लाइन के अनुसार मुक़दमों की तारीख पेशी नियत की जाने लगी है , लेकिन अदालतों की संख्या कम है  अदालतें है , तो पीठासीन अधिकारी नहीं है , ऐसे में मुक़दमों की संख्या के अनुरूप  नई अदालतें खोलने , और हर अदालत में , जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय स्थापित  कर, शीघ्र नियुक्तियां करना चाहियें ,, अख्तर

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...