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01 जुलाई 2023

बिना लाइसेंस के क्लिनिक पर औषधियों का संग्रहण एवं विक्रय करने पर न्यायालय में वाद पेश

 

बिना लाइसेंस के क्लिनिक पर औषधियों का संग्रहण एवं विक्रय करने पर न्यायालय में वाद पेश
कोटा।बिना लाइसेंस के क्लिनिक पर औषधियों का संग्रहण एवं विक्रय करने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा के द्वारा न्यायालय में वाद पेश किया है, औषधि नियंत्रण विभाग के औषधि नियंत्रण अधिकारी दिनेश कुमावत के द्वारा बिना ड्रग लाइसेंस के औषधियों का व्यापार किए जाने पर सूर्य नगर कोटा में 2 साल पूर्व की गई कार्यवाही के क्रम में महादेव आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से संचालित क्लिनिक के मालिक नारायण हलदार एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत परिवाद पेश किया
औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा श्री दिनेश कुमावत ने बताया कि क्लिनिक के मालिक द्वारा औषधियों का क्रय विक्रय संग्रहण करने पर विभाग के अधिकारी श्री उमेश मुखीजा द्वारा यह कार्रवाई की गई एवं करवाई देरान औषधि नियत्रण अधिकारी कोटा द्वारा एक औषधि का नमूना जाँच एवं विश्लेषण हेतु लिया गया एवं बाक़ी बची लगभग 25000 की एलोपैथिक औषधियों को ज़ब्त किया गया था एवं बिना लाइसेंस के औषधियों के प्रकरण में अधिनियम के तहत 3 से 5 साल की सजा एवं कम से कम 100000 रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के देरान नारायण हलदार द्वारा बिना औषधि लाइसेंस के एलोपैथिक औषधियों का क्रय विक्रय संग्रहण करना सत्यापित होने पर विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय से न्यायिक कार्यवाही के अनुदेश प्राप्त न्यायालय में यह परिवाद पेश कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त न्यायिक कार्रवाई करने का इस्तगासा पेश किया गया

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