कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ विधायक मदन दिलावर के परिवाद मामले में निगरानी न्यायालय में रिकॉर्ड तलब ,
कोटा 23 मई ,, कोटा जिला न्यायालय में , कांग्रेस प्रदेश प्रभारी , सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ विधायक मदन दिलावर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में , मुक़दमा दर्ज करने के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी में आज अपर जिला जज क्रम 5 कोटा के न्यायधीश मुनेश यादव ने ,, सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए , अधीनस्थ न्यायालय और महावीर नगर थानाधिकारी से रिकॉर्ड तलब किया है , इस मामले में अगली सुनवाई , आगामी 30 मई को नियत की गई है ,,
अपर लोक अभियोजक , क्रम 5 अख्तर खान अकेला ने बताया के इस मामले में , जिला एवं सेशन न्यायधीश के समक्ष , लोक अभियोजक , राजेश शर्मा , एवं मनु शर्मा एडवोकेट के ज़रिये ,, अधीनस्थ न्यायलय ऐ सी जे एम क्रम 6 द्वारा मुक़दमा दर्ज करने के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका पेश की थी , जबकि , एक अन्य निगरानी याचिका, राकेश गुप्ता , कुलदीप जी पुनिया ने , सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से पेश की ,थी , जिला एवं सेशन न्यायधीश ने , दोनों निगरानी याचिकाएं , अग्रिम सुनवाई के लिए , अपर जिला जज क्रम 5 के समक्ष स्थानांतरित कर दी , ,आज उक्त ,प्रकरण में सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला , लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायलय और पुलिस को भेजे गए परिवाद को , रिकॉर्ड सहित तलब करने की पैरवी की , ,जबकि , सरकार की तरफ से ही , जयपुर से आये अतिरित्क महाधिवक्ता घनश्याम जी राठोड ने , कहा के प्रकरण को , मुक़दमा दर्ज करने के लिए भेजते वक़्त अधीनस्थ न्यायलय ने , न्यायिक भूल की है , जबकि , राजद्रोह 124 आई पी सी के मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने , किसी भी तरह का मुक़दमा दर्ज करने , अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा रखी है , ऐसे में उक्त धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने के आदेश देना न्यायसंगत नहीं है , ,विधि न्याय मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पुनिया , संत कुमार जैन ने कहा के प्रकरण कोटा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है , कोटा में कोई अपराध कारित नहीं हुआ ,है जबकि मनु शर्मा ने कमी पूर्ति के प्रश्न पर कहा के जब कोई मुक़दमा दर्ज ही नहीं हुआ तो , मुक़दमा नंबर अंकित करने का प्रश्न ही नहीं है , ,,मनु शर्मा ने न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रश्न पर कहा के जब समस्त रिकॉर्ड थाने पर पहुंचा दिया गया है , तो ऐसे में प्रमाणित प्रतिलिपि थानाधिकारी द्वारा ही प्रमाणित करके दिया जाना सम्भव होने ,से कार्यवाही में आक्षेप ख़ारिज होने योग्य है , ,निगरानी याचिका का विरोध करते हुए , विधायक मदन दिलावर के वकील , मनोज पूरी , दीपक मित्तल , ने कहा के , अधीनस्थ न्यायलय को , मुक़दमा दर्ज करने के आदेश देने का अधिकार है , ऐसे में थानाधिकारी को तुरंत एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही करना चाहिए ,, और निगरानी चलने योग्य नहीं है , ,अपर जिला जज क्रम 5 मुनेश यादव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, अधीनस्थ न्यायालय , और थानाधिकारी महावीर नगर को भेजे गए परिवाद सहित समस्त रिकॉर्ड तलब करने के आदेश देते हुए , प्रकरण की अग्रिम सुनवाई हेतु , 30 मई पेशी नियत की है , , न्यायालय परिसर में आज , कॉग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ,, विधि विभाग जिला अध्यक्ष पदम् गौतम भी , अपनी टीम के साथ मौजूद थे , जबकि राजस्थान हाईकोर्ट से , अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम राठोड , जयपुर जिला न्यायलय के लोक अभियोजक , संत कुमार जैन , विधि मानवाधिकार विभाग के कुलदीप पुनिया , विवेक त्यागी , उपस्थित थे , अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
23 मई 2023
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ विधायक मदन दिलावर के परिवाद मामले में निगरानी न्यायालय में रिकॉर्ड तलब ,
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