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23 मार्च 2023

कोटा विज्ञाननगर थानाक्षेत्र में ,, इस्लाम के खिलाफ नफरत की टिप्पणियों के बाद फौजदारी मुक़दमा तो दर्ज हुआ

 कोटा विज्ञाननगर थानाक्षेत्र में ,, इस्लाम के खिलाफ नफरत की  टिप्पणियों के बाद फौजदारी मुक़दमा तो दर्ज हुआ , अनुसंधान भी हुआ , अभियुक्त को , दोषी भी क़रार दिया , लेकिन राजस्थान सरकार में बैठे कुछ फूल  छाप अधिकारीयों द्वारा मुक़दमा चलाने की स्वीकृति नहीं दिये जाने  से , ऐसे गंभीर अपराध में एफ आर लगाकर प्रकरण खत्म कर दिया गया , इस मामले में , समस्त कार्यवाही विवरण के साथ , ह्यूमन रिलीफ सोसायटी की  तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिकायत भेजकर ,, ऐसे  अधिकारियों के खिलाफ  कठोर कार्यवाही की मांग की हैं , जबकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमेन , विधायक , वक़्फ़ बोर्ड के सदस्य , रफ़ीक़ खान को भी , लिखित में शिकायत भेजी है , फोन पर सुचना दी है , लेकिन रफ़ीक़ साहब के पास , शिकायतें जानने का वक़्त ही नहीं था , क्योंकि वोह पहले से ही , सामने बैठी हुई भीड़ के साथ व्यस्त थे , बाद भी भी अभी तक चौबीस घंटे गुज़रने पर भी उन्हें वक़्त नहीं मिल पाया है , ,बात  1 जून 2017 की है , एक वाट्स ऐप ग्रुप पर बाबूलाल मीणा नामक व्यक्ति द्वारा , इस्लाम उसकी आस्था के खिलाफ घृणास्पद पोस्ट प्रकाशित की , विज्ञाननगर थाने में , शाहरुख़ सहित कुछ लोगों ने लिखित एफ आई आर दर्ज कराई , जिस पर , अभियुक्त बाबूलाल मीणा के खिलाफ एफ आई आर नंबर 200 /2017 दर्ज हुई , अभियुक्त बाबूलाल के खिलाफ विज्ञाननगर  पुलिस ने , 295 ऐ।  153 ऐ आई पी सी में मुक़दमा दर्ज कर निष्पक्ष अनुसंधान किया , अभियुक्त बाबूलाल मीणा को थाने तलब किया और फिर अदालत में चालान पेश होते वक़्त , उपस्थित होने के निर्देश के साथ , रुखसत कर दिया , इसी बीच , अभियुक्त की सरकार में बैठे अधिकारीयों में पहुंच होने से मुक़दमे की शक्ल ही बदल गई , अभियुक्त के खिलाफ सम्पूर्ण अपराध पूर्ण रूप से साबित होने पर , विज्ञाननगर कोटा पुलिस ने , चालान पेश करने की अनुशंसा की , चालान के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों ने दे दिए लेकिन अचानक पत्रावली में नया मोड़ आ गया ,, विज्ञाननगर पुलिस ने चार्जशीट 237 /2017 में चालान पेश करने के लिए अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को पत्र लिखा , जिसके जवाब में  पत्र क्रमांक प, 07 (86 ) अभियोजन स्वीकृति गृह-10 /2017 / जयपुर दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार करते हुए लिखा के इसी तरह का एक मामला , भीमगंजमंडी थाने में दर्ज है , जिसकी एफ आई आर 306 /2017  है ,  इस पर विज्ञाननगर पुलिस ने फिर से इस प्रकरण की जांच की , और इस मामले में , सरकारी वकील की राय आने पर फिर से , चार्जशीट पेश करने की अनुशंसा की , लेकिन अचानक , ना जाने कोनसे गुप्त निर्देश हुए , के  भीमगंजमंडी थाने में दर्ज मुक़दमे में एफ आर का हवाला  देकर, इस मुक़दमे में सम्पूर्ण जांच , अभियुक्त के खिलाफ साबित होने पर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया , चार्जशीट पेश नहीं की , और अदम वक़ू ,गलतफहमी का मामला बताकर एफ आर लगा दी गई , जिसमे फरियादी ने प्रोटेस्ट पटीटीशन पेश करने का समय चाहा है , ऐसे गंभीर अपराध जिसमे , इस्लाम धर्म के खिलाफ घृणास्पद टिप्पणियां हों , इस्लाम धर्म किया , कोई भी धर्म  हो , उसकी आस्था को चोट पहुंचाने वाले खिलाफ तो , कांग्रेस सरकार में हर हाल में निष्पक्ष कार्यवाही होना ही चाहिए , लेकिन यह अजीबोगरीब मामला  जिसमे पहले अपराध साबित है , फिर अभियोजन स्वीकृति ग्रह विभाग का देने से इंकार, फिर , दुबारा चार्जशीट के आदेश , फिर अचानक , अदम वक़ू गलत फहमी में एफ आर , तो यही पूंछा जाएगा के यह रिश्ता क्या कहलाता है , , ताज्जुब इस बात पर है , के भीमगंजमंडी में दर्ज एफ आई आर 306 /2017 में अभियुक्त नंद सिंह गिरफ्तार भी हुआ , उसकी अधीनस्थ न्यायालय से ज़मानत भी खारिज हुई , फिर अपर सेशन न्यायालय क्रम 1 से ,अभियुक्त नंद सिंह की ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 939 /2017 में अभियुक्त नंद सिंह की , 4 जुलाई 2017 को ज़मानत स्वीकार की गई , अब जिस गंभीर प्रकरण में , अभियुक्त की गिरफ्तारी के  बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने ज़मानत ख़ारिज की हो , फिर सेशन न्यायालय क्रम 1 ने ज़मानत पर अभियुक्त को रिहा करने के आदेश दिए हों , जिसकी ज़मानत पेश हुई, हो , उस मामले में  भीमगंजमंडी पुलिस ने भी , अचानक एफ आर 1797 /2020  अभियुक्त को रिहा करने के लिए तत्काल 14 दिसम्बर 2020  को पेश की , और उसी दिन , इस एफ आर को , अदालत से मंज़ूर भी करवा ली गई , इधर विज्ञाननगर थाने में ग्रह विभाग राजस्थान सरकार , इस एफ आई आर का हवाला  देकर अभियोजन स्वीकृति से इंकार करता है , जबकि इस एफ आई आर में अभियुक्त ही दुसरा है , नंद सिंह विज्ञाननगर की एफ आई आर में अभियुक्त ही नहीं है , उसमे तो बाबूलाल के   खिलाफ सुबूत एकत्रित हुए है , फिर विज्ञाननगर पुलिस ने दो बार , चार्जशीट पेश करने के प्रयास किये , लेकिन अचानक इस एफ आई आर में गिरफ्तारी तो दूर , एफ आर लगाकर न्यायालय में पेश कर दी गई , वोह तो भला हो इसमें फरियादी , सरकार के पुलिस कर्मी नहीं थे ,  प्राइवेट व्यक्ति थे , जिसमे एफ आर लगाने के पहले फरियादी को नोटिस मिला और प्रोटेस्ट लगाने की कार्यवाही शुरू हुई , नक़ल जब निकली , तो एफ आर की नक़ल देखकर , और उसमे जो अपराधी ने आपराधिक अल्फ़ाज़ लिखे थे उसे देखकर , रोंगटे खड़े हो गए , भला ऐसे गंभीर अपराध करने वालों को , पुलिस अनुसंधान में अपराधी होने पर भी , ग्रह  विभाग राजस्थान सरकार कैसे अभयदान दे सकता है , इस मामले में फरियादी प्रोटेस्ट पिटीशन की तय्यारी कर रहा है , ,इधर , ह्यूमन रिलीफ सोसायटी की तरफ , से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत , को , विस्तृत शिकायत पत्र  भेज कर दोषी अधिकारीयों के  कठोर कार्यवाही करने और अभियुक्त को गिरफ्तार कर सज़ा दिलवाने के निर्देश की मांग की है , इस मामले में , अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमेन होने के नाते , विधायक  रफीक खान को भी शिकायत लिखकर  कार्यवाही की मांग की है  ,उन्हें व्यक्तिगत फोन कर , उनकी कॉम , मज़हब , इस्लाम के खिलाफ इस साज़िश की सुचना भी देने की कोशिश की , लेकिन साहब सामने बैठी भीड़ के साथ व्यस्त थे , इसलिए बात नहीं हुई , फिर भी , पत्र भेजने के अलावा ज़रिए ई मेल , पी डी एफ फ़ाइल उनके , उनके निजी सहायक, सहित दोनों अल्पसंख्यक मंत्रियों , सभी   मुस्लिम विधायकों , सरकार के इर्दगिर्द चक्क्रर लगाने वाले , मौलवी , मौलानाओं , मुफ्तिओं , अल्पसंख्यक विभाग के ज़िम्मेदारों को भी पी डी एफ फ़ाइल भेजकर,  इस गंभीर मामले में , दोषी लोगों को सज़ा दिलवाने की गुज़ारिश की है , ताकि भविष्य में कोई भी , ऐसे किसी भी धर्म आस्था के खिलाफ  ऐसा घृणास्पद अपराध करने का दुस्साहस ना करे ,, राजस्थान के गाँधीवादी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को , उनके ग्रह विभाग के ऐसे अपराधियों को बचाने वाले अधिकारीयों के खिलाफ शिकायत भेजी है , यक़ीन है , के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे अपराधियों को , गोलमोल कार्यवाही कर बचाने वाले अधिकारीयों , पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर  सबक़ सिखाने वाली कार्यवाही  करेंगे ,  और इस मामले में अपराधी को जेल की सींखचों के पीछे डालने के सख्त आदेश देकर ,, क़ानून का राज स्थापित है , इसका उदाहरण देंगे ,, ,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 9829086339

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