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07 जनवरी 2023

  हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया,

 

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया,
कोटा अपर जिला जज क्रम 5 ने , कोटा पुलिस थानाक्षेत्र सीमलिया के ग्राम माल मोजा कराड़िया में सत्यनारायण की हत्या के आरोप में जगन्नाथ ,,, हीरालाल दो व्यक्तियों को , उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है ,, अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि माल मोजा कराड़िया पुलिस थाना सिमलिया निवासी कालू लाल आत्मज जोधा बैरवा ने 29 सितम्बर 2018 को एक लिखित रिपोर्ट लिखाई , जिसमे उसने बताया की क़रीब दिन के तीन बजे की बात है , में सूरजमल शर्मा की चबूतरी पर बैठा हुआ था , उसी वक़्त वहां हीरालाल बैरवा आत्मज जगन्नाथ बैरवा आया और आते ही मेरे साथ थप्पड़ ,, मुक्कों से मारपीट कर अपने खेत की तरफ भाग गया ,, , कालू लाल ने बताया की में घर पर आ गया , और घर से में , मेरा लड़का सत्यनारायण ,, दिनेश तीनों ही हमारे खेत की तरफ जाने लगे तब चार बजे के क़रीब रास्ते में , देवीलाल जी मीणा के बाढ़े हीरा लाल , उसके पिता जगन्नाथ , पत्नी सुमित्रा , पुत्रियां मनीषा , धन्नी , मधु , ने हमे आड़े फिर कर रोक लिया और गाली गलोच कर , सुमित्रा व् जगन्नाथ ने सत्यनारायण को , पकड़ लिया और हीरालाल ने चाकू की पेट पर मारी , जिससे सत्यनारायण के खून निकल आया ,, और सत्यनारायण वहीँ बेहोश होकर गिर गया ,, मेने और दिनेश ने बीच बचाव किया तो जगन्नाथ ने मेरे बांये तरफ कान के पास पर लकड़ी की मारी , जबकि , मधु , सुमित्रा , मनीषा , धन्नी , व् हीरालाल ने , दिनेश व् मेरे साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की ,, इस घटना को , राजू मेरोठा के लड़के व् रघुवीर बैरवा के लड़के तिलक ने भी देखी है , ,घटनास्थल पर एम्बुलेंस मंगा कर, सत्यनारायण को अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टर्स ने सत्यनारायण को मृत घोषित कर दिया , पुलिस ने इस मामले में एफ आई आर नंबर 149 /2018 अंतर्गत धारा 302 , 323 , 341 , 504 , 143 आई पी सी में मुक़मा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और ,हीरालाल ,, जगन्नाथ के खिलाफ हत्या , मारपिटाई के मामले में , चार्जशीट पेश की ,,
अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला नें कोर्ट के समक्ष 23 गवाह , वजह सबूत हथियार, ओर एक दर्जन से ज़्यादा दस्तावेजी सुबूत पेश किए, अपर जिला जज क्रम 5 कोटा ने इस मामले में न्यायालय में पेश गवाहान और सुबूतों के आधार पर, हीरालाल , जगन्नाथ को हत्या का दोषी मानकर, उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा से दंडित किया है , जबकि अन्य धाराओं में भी सज़ा से दंडित किया है , सभी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी, ,,,,,,,,,अख़्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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