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23 सितंबर 2021

अपने 11 वर्षीय साले लेखराज का अपहरण कर ,उसे कुए में फेंक कर जान से मारने की कोशिश के आरोपी जीजा मुकेश को ,दस वर्ष का कठोर कारावास ,

अपने 11 वर्षीय साले लेखराज का अपहरण कर ,उसे कुए में फेंक कर जान
से मारने की कोशिश के  आरोपी  जीजा मुकेश  को ,दस वर्ष का कठोर कारावास ,,
अपर जिला सेशन न्यायधीश क्रम 5 श्री दीपक पाराशर ने , अपने 11 वर्षीय साले  लेखराज , को कुए में धक्का देकर , जान से मारने के प्रयास करने के आरोपी मुकेश पुत्र मोडूलाल   आयु 42 वर्ष , को, अपहरण , और जानलेवा हमले के आरोप में ,  दोषी क़रार देते हुए , दस  वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ,, अपर लोक अभियोजक क्रम  5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया के , 27 जून 2018 को ग्राम करवाड , पुलिस थाना क्षेत्र इटावा  निवासी श्रीमती पार्वती बाई पत्नी सत्यनारायण उसके 11 वर्षीय पुत्र लेखराज ,पुत्र सत्यनारायण के साथ इटावा थाने पर पहुंची , उसने लिखित तहरीर रिपोर्ट में आरोप लगाया के , अभियुक्त मुकेश  पुत्र मोडूलाल ,निवासी बड़ोदा जिला श्योपुर मध्य्प्रदेश जो    लेखराज के जीजा हैं , वोह दिन में क़रीब एक बजे , आये , लेखराज ,गुलाबचंद जी के घर पर खेल रहा था ,, तब मुकेश लेखराज को चीज़ दिलाने के बहाने मोटर साईकिल पर बिठा कर , इटावा से ग्राम अल्लाह पुर के आगे नहर के पास , भेरू जी के कुए पर पानी पीने के नाम पर कुए पर ले गया ,, वहां पहले लेखराज ने पानी पिया , फिर मुकेश ने पानी पिया ,, मुकेश फिर लेखराज को कुए पर ले गया के अभी प्यास नहीं बुझी और पानी पिएंगे , , कुए के पास  लेखराज ने हेण्डपम्प चलाया , तो  मुकेश ने  ग्यारह वर्षीय लेखराज जो उसका साला था , उसे जान से मारने की गरज़ से कुए में फेंक दिया ,, लेखराज ने गिरने के बाद , कुए में लगा पाइप पकड़ लिया और , वोह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा , पास से ही निकल रही बस वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और , रस्सियों से पकड़ कर , लेखराज को बाहर निकाला , एम्बुलेंस मंगवा कर , अस्पताल पहुंचाया , लेखराज बेहोश था , अस्पताल में  ,लेखराज के नाना परमानंद जी , माँ पार्वती बाई      अस्पताल पहुंची ,  अस्पताल से छुट्टी होने पर , लेखराज ने अपनी माँ श्रीमती पार्वती बाई के साथ , पुलिस थाना इटावा में पहुंच कर ,सारी घटना पुलिस को बताई , लिखित रिपोर्ट पर इटावा पुलिस ने , मुकेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 , 307 आई पी सी में मुक़दमा दर्ज कर अनुसंधान किया मुकेश  की कमर पर चोटों के निशान थे ,   अपर लोक अभियोजक , अख्तर खान अकेला ने बताय की , इटावा , पुलिस ने मुकेश को   गिरफ्तार कर , अपहरण ,और जानलेवा हमले का आरोपी मानकर , न्यायालय में चालान पेश किया , अदालत में ,लगभग एक दर्जन गवाह परीक्षित हुए ,और दस्तावेज प्रदर्शित हुए , ,  , न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 के न्यायधीश श्री दीपक पाराशर ने , इसे गंभीर घटना मानते ,हुए  मुकेश को ,भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में सात वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा से दंडित करते हुए , पांच हज़ार रूपये अर्थ दंड की सज़ा सुनाई , अदम अदायगी जुर्माना एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतना होगी , जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश ,को  दस वर्ष के कठोर कारावास , पांच हज़ार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया ,है  जबकि पांच हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है , अदम अदायगी जुर्माना ,एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,, अभियुक्त के पूर्व में भुगती हुई कारावास की सज़ा , इस सज़ा में समायोजित होगी , और दोनों सजाये साथ चलेंगी ,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 

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