देश में नया उपभोक्ता संरक्षण क़ानून तो आज से लागू हो ,गया ,,लेकिन इस
क़ानून में उपभोक्ता के संरक्षण में ट्रेसपास करने ,उसके खिलाफ अपराध करने
के मामले में उपभोक्ता को कार्यवाही का ज़रा भी अधिकार नहीं है ,,नए क़ानून
में ऐसे सभी अधिकार ,जिला कलेक्टर प्रतिनिधि केंद्र ,सरकार ,और केंद्र
सरकार समिति को है ,,, ऐसे में , तेल ,टूथ पेस्ट ,साबुन ,डिटर्जेंट पाउडर
,,हार्पिक ,कोल्ड ड्रिंक्स ,सहित कई उत्पादों के भ्रामक प्रचार कर ,करोड़ों
करोड़ कमाने सेलेब्रिटीज़ को एक आम उपभोक्ता जेल भिजवाने के अधिकार से वंचित
है ,अगर ऐसे लोगों से सरकार की मुलाक़ात है ,सरकार पर इनका प्रभाव है तो वोह
उपभोक्ता की शिकायत पर कार्यवाही करे तो करे ,नहीं तो उपभोक्ता को सीधा
कोई अधिकार नहीं है ,, मान लीजिये अमिताभ बच्चन ,,सलमान खान ,जूही चांवला
,,ऋतिक रोशन ,,सचिन तेंदुलकर ,धोनी ,वगेरा वगेरा ,,करोड़ो करोड़ लेकर ,लोगों
को बेवक़ूफ़ बनाने के लिए ऐसे उत्पाद जो खुद उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं
किये ,जिनकी गुणवत्ता ,,जिनका उपभोक्ता के इस्तेमाल के बाद सकारात्मक
त्वरित परिणामों के प्रति खुद अमिताभ ने इस्तेमाल कर सच नहीं जाना है ,और
लोगों को भर्मित कर , करोडो करोड़ विज्ञापन राशि लेकर लोगों को उकसाकर ऐसे
उत्पाद खरीदने के लिए उकसाया है ,जिनमे जो विज्ञापन के ज़रिये बताई गयी है
वोह गुणवत्ता ही नहीं है ,तो उपभोक्ता को इस ठगी के खिलाफ ऐसे झूंठे
विज्ञापन देने वाले सेलेब्रेटररी के खिलाफ सिर्फ शिकायत का अधिकार है
,अदालत में परिवाद पेश कर ,इन्हे सज़ा दिलवाने का अधिकार नहीं है ,सरकार की
मर्ज़ी वोह ऐसे लोगों के साथ चाहे तो पक्षपात कर उन्हें छोड़ दे ,टालमटोल कर
दे , ऐसे में ऐसे प्रतिबंधित उपभोक्ता क़ानून का आम पब्लिक को कोई फायदा
नहीं है ,जिनकी पति गंजे है वोह बाल घने ,और बढे बनाने के तेल का विज्ञापन
करती है , कालों को गोरा करने के लिए फेयर ऍन लवली का विज्ञापन होता है
,अमिताभ बच्चन जिन्हे खुद पेट की बिमारी है , वोह पेट सफा का विज्ञापन करते
है ,, ताक़त की दवा का विगयपन करते है ,तो कोई टूथपेस्ट , टूथ बुरुश
,,कपड़े धोने के साबुन ,,का इतेमाल करते है जो लोग लाइफ ब्वाय का इतेमाल
नहीं करते वोह लाइव ब्वाय का विज्ञापन करते ,है , जो लोग लक्स का इस्तेमाल
नहीं करते ,वोह विज्ञापनः करते है ,, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ,,आज से
ऐसे भ्रामक ,छद्म ,,जो खुद विज्ञापनदाता सेलेब्रेटीरी ने इस्तेमाल करके
उसके रिज़ल्ट ,गुणवता को जांचा परखा नहीं है ,खुद ऐसे उत्पाद की सुरक्षा
,फायदे ,,जो बताया जा रहा है ,उसके परिणामों के प्रति सकारात्मक नहीं है
,,वोह सभी विज्ञापन आज से टी वी पर ,अख़बारों पर ,प्रकाशन प्रसारण पर भी
अपराध की श्रेणी में है ,,लेकिन देख लो ,,ऐसे भ्रामक विज्ञापन ,जो इन
सेलेब्रेटरी ने इस्तेमाल नहीं किये ,, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ,, प्रिंट
मीडिया , सोशल मिडिया वगेरा पर प्रसारित ,प्रचारित ,प्रकाशित हो रहे है ,न
,तो जनाब आम उपभोक्ता को या तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीधी कार्यवाही का
अधिकार दो ,नहीं तो ऐसे दिखावटी ,केंद्र सरकार के कंट्रोल वाले क़ानून की
देश को ,देश की आम जनता को कोई ज़रूरत हरगिज़ नहीं है ,, चलो केंद्र सरकार
आज ही खुद ,ऐसे भ्रामक ,लोगों को झूंठ बोल कर झूंठा प्रचार कर ,उत्पाद
बिक्री कर उपभोक्ताओं को ठगने के मामले में ,,कार्यवाही शुरू कर दे ,,आज
कितने लोगों के खिलाफ फौजदारी परिवाद पेश हुए ,कितने गिरफ्तार हुए , कितने
लोगों पर जुर्माना हुआ ,,लिस्ट जारी कर दे ,तो जनाब आम उपभोक्ता को ठगना
,उसे झूंठ बोलकर ,प्रताड़ित करना बंद करो ,,,उसे अधिकार दो ,उपभोक्ताओं ,तुम
भी जागो ,उपभोक्ताओं के हित के लिए संघर्षशील ,, संगठनों तुम भी जागो ,,
अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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