सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध!
दैनिक जागरण की एक ख़बर के अनुसार गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीन मई तक विस्तार के बाद बुधवार को जारी समग्र संशोधित गाइडलाइंस में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन क़ानून की धारा 51(बी) के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया l आदेश मानने से इनकार करने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.
दैनिक जागरण की एक ख़बर के अनुसार गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीन मई तक विस्तार के बाद बुधवार को जारी समग्र संशोधित गाइडलाइंस में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन क़ानून की धारा 51(बी) के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया l आदेश मानने से इनकार करने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.
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