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09 अप्रैल 2020

वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु निम्न प्रयास किये जायेँः

जयपुर
९April 2020
आदणीय चैयरमेन ,
बार काउंसिल आफ राजस्थान ।
विषय ः कोविड 19 सँकट में ,अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद हेतु प्रस्ताव ।
मान्यवर ,
उपरोक्त विषय में आज बार काउंसिल के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री सज्जनराज सुराणा की अध्यक्षता में आपात बैठक आहुत की गयी जिसमें उपरोक्त समस्या पर विचार किया गया ,सभा में वरिष्ठ सदस्य श्री रणजीत जोशी,श्री सुशील कुमार शर्मा ,श्री कुलदीप शर्मा, श्री घनश्याम सिंह राठौड़ ,डा0महेश शर्मा , श्री भुवनेश शर्मा ,,श्री घनश्याम दास बंसल,श्री योगेन्द् सिहं शक्तावत,
श्री देवेन्द्र सिंह मेहलाना,। आदि ने भाग लिया, कुछ सदस्यों से सम्पर्क दूरभाष के जरिये सभा मे किया गया । सभी सदस्यों ने प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष रूप से अपनी -अपनी चिन्ता अधिवक्ता समाज की वर्तमान स्थिति पर जाहिर की तथा,सभी अधिवक्ताओं को त्वरित रूप से प्रत्येक को10 हजार रु कि आर्थिक मदद की अनुशंसा की।
साथ ही यह प्रस्ताव भी किया की बिना किसी भेदभाव के सभी अधिवक्ताओं को 10हजार रू की आर्थिक मदद दी जाये चाहै वह किसी भी उम्र या कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ हो, जो भी साथी वर्तमान परिस्थितियों में कठिनाई अनुभव कर रहें हैं ।
वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु निम्न प्रयास किये जायेँः-
-------------
१,-अधिवक्ता आपदा कोष का गठन तुरन्त किया जावे।
२,-BCIसे विशेष सहायता राशि प्राप्त की जावे।
३,-सभी BCRसदस्य 21हजार रूपयों का अंशदान करें ।
४,-सभी बीसीआर सदस्य अपने TA/DA भत्ते व अन्य आर्थिक लाभ आगामी 2वर्ष तक नहीं लेंगे ,इस प्रकार बचायी गयी राशी आपदा कोष में जमा करायी ताकि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों से लडा जा सके ।
५,-सभी बीसीआर सदस्यों द्वारा अब तक प्राप्त की गई TA/DAव अन्य आर्थिक राशि जिसमें की यात्रा व्ययों चाहे वह लाभ BCR/BCIअथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त की हो उसे तुरन्त आपदा कोष में जमा करायें जिससे जरुरत मंद साथियों की मदद की जावे।
६,-केन्द् सरकार से इस मद में एक मुश्त राशि तुरन्त प्राप्त की जावे।
७,-सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अंशदान प्राप्त किया जावे।
८,-सभी अभिभाषक संघों से भी उपरोक्तनुसार इस कोष हेतु में राशि जुटाने का आग्रह किया जावे।
९,- सभी बार संघो के अध्यक्ष सचिव व पदाधिकारीगण/कार्यकारिणी सदस्यों से अंशदान प्राप्त किया जावे।
१०,-राज्य के सभी निजी विधि विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों से अंशदान प्राप्त किया जाये।
११-- सभी विधि पुस्तकों के प्रकाशकों ,वेब साईट इत्यादि से भी अंशदान प्राप्त किया जावे।
१३,-उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता ,अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से व ,अन्य सरकारी अधिवक्ताओं से अंशदान इस फंड में प्राप्त किया जावे।
१३,- राज्य के सभी न्यायालयों के राजकीय अभिभाषक/अतिरिक्त राजकीय अभिभाषकों से अंशदान इस फंड में प्राप्त किया जावे।
१४,- राज्य के अन्य सभी
अधिवक्ताओं से स्वैच्छिक अंशदान की अपील कर उनसे अंशदान प्राप्त किया जावे।
१५,-पूर्व में इस विषय पर bcr द्वारा गठित कमेटी जिसमें सर्वश्री कपिल प्रकाश माथुर ,डा०सचिन आचार्य ,श्री सुनील बेनीवाल,श्री बलजिन्दर सिहं सन्धु व श्री रामप्रसाद सिँगारिया सदस्य थे, उस कमेटी की दी गई रिपोर्ट को तुरन्त अमल में लाया जाये,जिसके अनुसार एडवोकेट एक्ट की धारा 15(3)में संशोधन हेतु bci को लिखा जाये BCR rule for indigent n disabled advocate को प्रयोग कर इस आपातकालीन स्थिति में अधिवक्ताओं बन्धुओं को त्वरित सहायता कर सकें ।
१७,-उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही हेतु BCR जनरल बाडी की मिटिंग तुरंत आहुत की जाये।
अतःउपरोक्तानुसार से यह प्रस्ताव पारित किया जाताहै की अधिवक्ता साथियों की तुरन्त सहायता सुनिश्चित की जाये।
धन्यवाद ।
निवेदन ः-
१ श्रीसज्जनराज सुराणा
२ श्री रणजीत जोशी
३ श्री सुशील शर्मा
४,-श्री कुलदीप शर्मा
५,-धनश्याम सिंह राठौड़
६,- डा0 महेश शर्मा
७,-श्री भुवनेश शर्मा
८,- श्री योगेन्द् सिंह शक्तावत
९,-श्री धनश्यामदास बंसल
१०,- श्री देवेन्द्र सिंह मेहलाना
प्रतिलिपि प्रस्तुत आगामी कार्यवाही हेतु-ः
१ ,-माननीय विधी व न्याय मँत्री भारत संघ
2,-माननीय
चेयरमैन बार काउंसिल आफ इण्डिया
3 -माननीय विधी मंत्री राजस्थान

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