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24 जनवरी 2020

कोटा जिला उपभोक्ता फोरम का यह पहला ऐतिहासिक फैसला है ,,जो दो अलग अलग याचिकाओं को सामूहिक प्रतिनिधित्व याचिका के रूप में सुनवाई के बाद क़रीब डेढ़ करोड़ रूपये के प्रकरण का निस्तारण हुआ है ,,

कोटा जिला उपभोक्ता विवाद पर्तिशतोष मंच ने एडवोकेट रामगोपाल चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत प्रस्तुत सामूहिक याचिकाएं स्वीकार करते हुए क़रीब डेढ़ करोड़ रूपये से भी अधिक की बक़ाया भुगतान राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने ,,क्षतिपूर्ति राशि देने ,और प्रत्येक को पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि से प्रति माह एक हज़ार रूपये पेंशन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है ,,,कोटा जिला उपभोक्ता फोरम का यह पहला ऐतिहासिक फैसला है ,,जो दो अलग अलग याचिकाओं को सामूहिक प्रतिनिधित्व याचिका के रूप में सुनवाई के बाद क़रीब डेढ़ करोड़ रूपये के प्रकरण का निस्तारण हुआ है ,,,,याचिका कर्ताओं के वकील एडवोकेट रामगोपाल चतुर्वेदी ने बताया के ,,आयशा बानो सहित 23 याचिका कर्ता ,,अहमद अली खान सहित 92 याचिका कर्ताओं की तरफ से दो अलग अलग याचिकाएं वर्ष 2016 में जिला उपभोक्ता न्यायालय में पेश कर याचिका कर्ताओं के ओरियंटल पॉवर केबल के कर्मचारी होने से उनकी भविष्य निधि की राशि देने और ,,भविष्य में भी एक हज़ार रूपये प्रति माह नियमानुसार बढ़ोत्तरी के अनुरूप राशि दिलवाये जाने की मांग की थी ,,कूल 11 5 याचिकाकर्ताओं की दो अलग अलग याचिकाओं को सामूहिक प्रतिनिधित्व याचिका के रूप में सुनवाई के लिए ,,एडवोकेट रामगोपाल चतुर्वेदी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे सामूहिक सुनवाई की अनुमति के साथ स्वीकार किया गया,, ''एडवोकेट रामगोपाल चतुर्वेदी ने 115 याचिका कर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए कहा के ,,ओरियंटल पॉवर केबल लिमिटेड केवल नगर बंद हो गयी है ,लेकिन उनके लिए कल्याणकारी व्यवस्थाओं के तहत दी जाने वाली ,,भविष्य निधि पेंशन राशि ,लम्बे समय तक फैक्ट्री बंद होने के बाद भी नहीं दी जा रही है जबकि ,,कई मज़दूरों की मृत्यु हो गयी है ,,उनकी विधवाएं बेसहारा है ,उन्हें तत्काल मदद की ज़रूरत है ,,जिला उपभोक्ता मंच के जज भगवानदास अग्रवाल ने सम्पूर्ण मामले ,, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए ,,सहायक आयुक्त पेंशन कर्मचारी कार्यालय निधि कार्यालय निधि भवन ,,ओरियंटल पॉवर केबल लिमिटेड ,,केबल नगर कोटा प्रबंधक ,कमिश्नर भविष्य निधि नई दिल्ली के खिलाफ एडवोकेट रामगोपाल चतुर्वेदी के तर्कों से सहमत होते हुए ऐतिहासिक फैसले में सभी 115 याचिकाकर्ताओं ,कर्मचारियों उनकी विधवाओं की तरफ से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए ,,याचिकाकर्ताओं को ,क़रीब सवा लाख रूपये प्रति कर्मचारी एरियर ,ता अदायगी भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर से दिलवाने के आदेश दिए है ,इतना ही नहीं प्रत्येक याचिका करता को भविष्य मे प्रतिमाह एक हज़ार रूपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन देने के भी बढ़ोत्तरी नियमों के तहत देने के आदेश दिए है ,,न्यायालय ने 15000 रूपये ,,10000 रूपये परिवाद खर्च भी देने के आदेश दिए है ,इस ऐतिहासिक फैसले के बाद केवल नगर कर्मचारी जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे उनके लिए राहत की खबर है ,अभी सो से भी अधिक केबल नगर कर्मचारी इस पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित है ,,जबकि इसी तरह के मामले दूसरे जे के ,आई एल ,,सॅमकोर सहित कई अन्य बंद पढ़े उद्योगों के मज़दूरों के भी मामले विचाराधीन है ,अगर उक्त मज़दूर ,,कर्मचारी ,उनकी विधवाएं भी इस अधिकार के तहत याचिकाएं पेश करेंगी तो उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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