कोटा ज़िले की रामगंजमंडी विधानसभा चुनाव के दौरान ,, प्रचार प्रसार में
साम्प्रदायिक भाषण ,बाज़ी बयानबाज़ी ,,प्रचारबाजी ,साबित होने के ,बाद
,निर्वाचित विधायक ,मदन दिलावर के खिलाफ पुलिस ने ,अपराध साबित मानकर
,चालान पेश करने की रिपोर्ट जारी कर दी है ,,,जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
क़ानून के तहत अगर ,उस वक़्त के प्रत्याक्षी समर्पित नहीं हो ,और हाईकोर्ट का
सहारा लेकर ,,इस चुनाव को रद्द कराने की लड़ाई लड़े तो निश्चित तोर पर नतीजे
क़ानूनी , संवैधानिक आ सकते ,है ,, इस मामले में तत्काल निर्वाचन
अधिकारी की भूमिका की संदिग्धता भी प्रश्नगत हो सकती है ,,,कोटा विधानसभा
से पहले ,,पूर्व केबिनेट मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी ,विधानसभा चुनाव लड़े
थे ,और कांग्रेस के प्रत्याक्षी रहे ,,जगदीश प्रसाद ठाढ़ा ने ,, उनके
विरुद्ध ,साम्प्रदायिक उन्माद के पर्चे बटवाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाते
हुए ,एक याचिका पेश की थी ,जिसमे ,राजस्थान हाईकोर्ट ,,सुप्रीम कोर्ट ने
,,निर्वाचित होने के बाद भी ,ललित किशोर चतुर्वेदी की सदस्य्ता को प्रश्नगत
करते हुए ,इनके विधानसभा में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी ,,,उस वक़्त
लोक प्रतिनिधित्व क़ानून ,में काफी कमज़ोरियाँ थी ,,,लेकिन अब नए संशोधित
,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों में
,ऐसे प्रचार ,प्रसार ,,और निर्वाचन को अवैध घोषित करने के कई कारण दिए गये
है ,बस ज़रूरत है ,,एक याचिका की ,सबूत ,साक्ष्य ,ईमानदाराना पैरवी के साथ
की ,,,,,लेकिन मामला तो बस ,,अगर फूल छाप ,, भितरघाती ,, सियासी लोग ,अगर
,अंडर दी टेबल ,समझौते के तहत ,ऐसा न करे तो कोई क्या कर सकता है ,क्योंकि
याचिका तो दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याक्षी कोई ही पेश करना होगी ,,,,,देखते
है ,,, इस मिली जुली खिचड़ी में ,,सियासी रंग के भविष्य की कार्यवाही ,एक
ब्रेक के बाद ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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