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26 नवंबर 2019

कोटा के न्यायधीश दीपक पाराशर ने जो तस्करी के मामले में याक़ूब अली ,मुन्ना अली को परिवीक्षा का लाभ देने से इंकार करते हुए ,तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित करने की सज़ा सुनाई है

अपर जिला जज क्रम 5 कोटा के न्यायधीश दीपक पाराशर ने जो तस्करी के मामले में याक़ूब अली ,मुन्ना अली को परिवीक्षा का लाभ देने से इंकार करते हुए ,तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित करने की सज़ा सुनाई है ,,,, अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया की नयापुरा थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक बृजप्रकाश ने 19 नवम्बर 2012 में चंबल पुलिया पर बूंदी की तरफ से आये एक बढे ट्रक ट्रोला आर जे 20 जी 7059 को रोक कर तलाशी ली तो उस दस चक्के वाले बढे ट्रक में गोवंश बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा हुआ था ,,जिसे परिवहन के परमिट के बिना ले जाया जा रहा था ,,ड्राइवर याक़ूब अली ,,खल्लासी मुन्ना अली से जब इस मामले में परमिट पूंछा तो नहीं होना बताया ,,नयापुरा पुलिस ने एफ आई आर नंबर 715 / 12 धरा तीन पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 3 ,6 ,5 ,8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 की धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर अनुसंधान किया ,,टोंक मालपुरा इस्लामनगर क्षेत्र के याक़ूब अली ,मुन्ना अली के खिलाफ ,गोवंश को क्रूरता पूर्वक भरने ,उनके चोटें आने ,,और बिना किसी परमिट के परिवहन करने के मामले में नयापुरा पुलिस ने उक्त दोनों मुन्ना ,अली , याक़ूब अली के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश क्या ,जहां से कमिट होकर उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 कोटा के समक्ष विचारण हुआ ,,अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया के ,अदालत में पांच गवाह परीक्षित हुए ,सात दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए ,,प्रकरण की सुनवाई के बाद ,अपर जिला जज क्रम 5 दीपक पराशर ने ,ड्राइवर याक़ूब अली ,खल्लासी मुन्ना अली को ,, पशु क्रूरता अधिनियम में दोषसिद्ध क़रार देते हुए 750 रूपये पृथक पृथक जुर्माने से दंडित किया ,अदम अदायगी जुर्माना 7 दिन का कारावास भुगतने के आदेश दिए ,जबकि ,गोवंश अधिनियम की धारा तीन में तीन साल की सज़ा ,, तीन हज़ार रूपये अर्थदड अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का पृथक कारावास ,इसी तरह से धारा पांच व छ में दो दो साल की सज़ा दो हज़ार रूपये अर्थदंड , अदम अदायगी जुर्माना चार माह की सज़ा से दंडित करने की सज़ा सुनाई है ,सभी सजाये एक साथ चलेंगी ,भुगती हुई सज़ा इस सज़ा में से कम होगी अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया ,,अभियुक्त पक्ष , याक़ूब अली मुन्ना अली की तरफ से उक्त अपराध प्रथम अपराध होने ,अभियुक्तों के गरीब होने ,परिवार के लालन पालन का बोझ होने ,और भविष्य में ऐसा अपराध कारित नहीं करने सहित कारण बताते हुए ,परिवीक्षा का लाभ देने की प्रार्थना की ,लेकिन अख्तर खान अकेला ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए परिवीक्षा का लाभ देने का विरोध किया ,,माननीय न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 दीपक पराशर ने उक्त मामले को गो तस्करी ,,और पशु क्रूरता का गंभीर आरोप होने से ,,अभियुक्त याक़ूब अली ,मुन्ना अली को परिवीक्षा का लाभ देने से इंकार करते हुए ,उन्हें उक्त दंडित कारावास भुगतने के निर्देश दिए ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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