भारत सरकार को ,,भारत के सांसदों को ,,देश की महिलाओं के लिए ,,धर्म ,जाति
,,समाज का भेदभाव भुलाकर उन्हें पतियों की प्रताड़ना से रोकने के लिए कॉमन
सिविल कोड बनाकर ऐसे प्रताड़ित करने वाले पतियों को ,,पुरुषवर्ग को ,,दंडित
करने का क़ानून बनाना चाहिए ,,,,सिर्फ ट्रिपल तलाक़ का क़ानून देश की महिलाओं
के साथ धोखा ,,भटकाने वाला सियासत वाला है ,,कॉमन सिविल कोड ,,जो सभी देश
की महिला पुरुषो पर लागू हो ,,ऐसा क़ानून जिससे देश की सभी महिलाये संरक्षित
हो ,,ऐसे क़ानून में कोई धर्म ,,समाज ,,जाति की महिला
को कोई भी अगर बिना किसी कारण छोड़ता है ,,तलाक़ देता है ,, खर्चा नहीं देता
,,प्रताड़ित करता है ,,,नाता प्रथा ,देवदासी प्रथा ,,मुता विवाह ,,हलाला
प्रथा ,,सहित किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त करता है ,,किसी भी महिला के
अधिकार ,स्त्रीधन को हड़पता है ,,महर ,,या किसी भी तरह की राशि को चुकता
नहीं करता ,है ,शादी के बाद पत्नी को छोड़कर अलग करता है ,,ऐसी महिला को न
तलाक़ देता है ,न साथ रखता है ,न खर्चा देता है न सारसंभाल करता है ,,न उसके
पास जाता है ,न सार्वजनिक रूप से ऐसी महिला को पत्नी होने के बाद भी पत्नी
स्वीकार करने में बेईमानी करता है ,,ऐसे हर पुरुष जिसमे चाहे में रहूं
,,आप रहे ,,देश का सेवक ,,प्रधान सेवक ,,प्रधानमंत्री ही क्यों शामिल न हो
बिना किसी प्रोटेक्शन के उसे सज़ा मिलना ही चाहिए ,,,क्या देश में ऐसा
सार्वजनिक महिला हित वाला क़ानून बनाने के पक्ष में आप लोग है ,,या फिर
महिलाओं के नाम पर यूँ ही सियासत करते रहेंगे ,,महिलाओँ को प्रताड़ित करने
,उन्हें बेवजह छोड़कर उनसे पत्नी के अधिकार छीनने वाले ,,लोगो के बहकावे में
आकर ,,मासूम अबला महिलाओं पर ज़ुल्म ज़्यादती देखकर तालियां बजाते रहोगे
,,,अख्तर
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