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31 मई 2017

ज़मानती वारंट से न्यायालय में तलब

कोटा की एक अदालत ने विवाहित पत्नी के होते हुए बिना तलाक़ के दूसरी शादी करने के मामले में पति ,उसकी नयी पत्नी ,,पिता व् माता के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर उन्हें ज़मानती वारंट से न्यायालय में तलब किया है ,,,केथून निवासी श्रीमती ममता ने कोटा की एक अदालत में अपने पति भुवनेश कुमार ,,भुवनेश की दूसरी पत्नी श्रीमती अनुराधा ,, गजानंद ,,,, गोपालीबाई श्रीमती दुर्गेश ,श्रीमती कमलेश के खिलाफ ,,एक परिवाद पेश कर आरोप लगाया था के भुवनेश व् अन्य आरोपियों ने उसे दहेज़ की मांग को लेकर प्रताड़ित किया ,,तलाक़ की याचिका लगाई जो अदालत से ख़ारिज हो गयी ,,फिर भी बिना किसी तलाक़ के ,,उक्त लोगो ने दूसरा विवाह आपराधिक षड्यंत्र रचकर कर लिया ,,श्रीमती ममता का आरोप था के भुवनेश पति ने दूसरी पत्नी से दो बच्चो को जन्म भी दिया है ,,कोटा की अदालत ने उक्त सुबूतों और बयानों के बाद ,,वकील अख्तर खान अकेला के तर्को से सहमत होते हुए ,,परिवादिया ,ममता के पति भुवनेश कुमार को जारता का आरोपी मानकर उसके खिलाफ 494 आई पी सी में प्रसंज्ञान लेकर उसे न्यायलय में तलब किया है जबकि ,,पत्नी श्रीमती अनुराधा ,,गजानंद ,,गोपालीबाई ,,श्रीमती दुर्गेश ,,श्रीमती कमलेश सहित पांच और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचकर दूसरा विवाह रचवाने का आरोपी बनाकर आई पी सी की धारा 494 /120 बी आई पी सी में प्रसंज्ञान लेकर उन्हें अदालत में ज़मानती वारंट से तलब किया है ,,,,अख्तर

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