इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में
रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराने को जरूरी करने का ऑर्डर दिया
है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने
कहा कि मदरसे हों या इंग्लिश, स्कूल तिरंगा फहराया जाए। चीफ जस्टिस
डा.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने अलीगढ़ के
अजीत गौड़ की पीआईएल पर यह ऑर्डर दिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू के लिए भी कहा है।
पिटीशन में क्या था?
पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि स्टेट में मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता। तिरंगे का अपमान हो रहा है। हालांकि, अलीगढ़ के डीएम की तरफ से कोर्ट में एक जानकारी में यह दावा किया गया कि अलीगढ़ में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर मदरसे में तिरंगा फहराया गया था। कहीं भी फ्लैग के अपमान की जानकारी नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि पिटीशन में स्टेट के सभी मदरसों पर ध्वज के अपमान की बात कही गई है। इसलिए इस पर जवाब दाखिल किया जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू के लिए भी कहा है।
पिटीशन में क्या था?
पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि स्टेट में मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता। तिरंगे का अपमान हो रहा है। हालांकि, अलीगढ़ के डीएम की तरफ से कोर्ट में एक जानकारी में यह दावा किया गया कि अलीगढ़ में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर मदरसे में तिरंगा फहराया गया था। कहीं भी फ्लैग के अपमान की जानकारी नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि पिटीशन में स्टेट के सभी मदरसों पर ध्वज के अपमान की बात कही गई है। इसलिए इस पर जवाब दाखिल किया जाए।
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