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11 सितंबर 2015

मूक बधिर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों को 20 साल की सजा


कोटा. । नयापुरा थाना क्षेत्र से दो साल पहले एक मूक बधिर महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपितों को अदालत ने शुक्रवार को 20-20 साल कैद की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
सुल्तानपुर के कासमपुरा निवासी एक व्यक्ति ने 3 सितम्बर 2013 को नयापुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि वह 28 अगस्त को अपनी बीमार व मूक बधिर पुत्रवधु को इलाज के लिए जे.के. लोन अस्पताल लेकर गया था।
वहां उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद वह पुत्रवधु और अपनी 13 माह की पोत्री को अस्पताल के सामने बैठाकर दवाई लेने गया। वहां से कुछ समय बाद आया तो दोनों मौके पर नहीं मिले। इस पर उसने पहले तो उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई।
2 सितम्बर को उसकी पुत्रवधु गांव में बस स्टैण्ड पर मिली। इस पर उसने इशारों से बताया कि गांव के दो युवक सुरेश बैरवा व दुर्गाशंकर मेघवाल उसे अगवा कर ले गए। दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे वापस गांव छोड़ गए।

इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक नित्येन्द्र शर्मा ने बताया कि दो साल चली सुनवाई के बाद महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत ने सुरेश बैरवा व दुर्गाशंकर मेघवाल को 20-20 साल कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि अगवा करने के मामले में 6-6 साल की सजा व 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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