चेक अनादरित मामलों में पिछले दिनों सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश के बाद क्षेत्राधिकार को लेकर जो अराजकता का माहोल पैदा होने से परिवादी में जो अराजकता का माहोल था वोह अब केंद्र सरकार द्वारा एक ओर्डीनेस जारी कर फिर से पूर्ववत कर देने से परिवादियों ने राहत की सांस ली है ,,पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को निस्तारित करते हुए क्षेत्राधिकार के मामले में चेक अनादरित क़ानून की धारा 142 ,,138 ,,के प्रावधानों के विपरीत ऐसा आदेश जारी कर देश की सभी अदालतों को पाबंद कर दिया था जिससे देश के लाखो चेक अनादरित संबंधित मामलात जहा अभियुक्त रहता है वहां भेजना पढ़े थे ऐसे में परिवादी को काफी परेशानी हो रही थी और अभियुक्त मज़े कर रहे थे ,,,,,,केंद्र सरकार ने इस गंभीरता को समझ कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपजी अराजकता को पूर्ववत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत एक ओर्डीनेंस जारी कर फिर से क्षेत्राधिकार की परिभाषा पूर्ववत कर दी ,,,साथ ही जो पहले परिवाद ट्रांसफर हुए है वोह भी पूर्ववत पहले की अदालतों में ही सुसंवाई के लिए वापस भेजे जाना है ,,,,देश के सभी लोगों की सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश से असहमति थी लेकिन सम्मान में कार्यवाही करते हुए लाखो परिवादी इधर से उधर भटक रहे थे और अभियुक्त मज़े कर रहे थे ,,, वर्तमान में पूर्ववत ओर्डीनेन्स आने से वकील और आम प्रभावित परिवादी फिर से लाभान्वित हुए है ,,,,,,,,,,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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