नई दिल्ली. मैगी मामले में बिहार के मुजफ्फपुर कोर्ट ने अमिताभ
बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रिटी जिंटा और नेस्ले कंपनी के अधिकारी (कंपनी
के एमडी मोहन गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर सबाब आलम) के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कराने के आदेश दिए हैं।सोमवार को एक वकील ने मैगी में घातक रासायनिक पदार्थ
मिलने के मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसमें मांग की गई
थी अमिताभ, माधुरी और प्रिटी के खिलाफ IPC की धारा 270, 272, 273,275, 276
और 420 के तहत केस दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाए। मंगलवार को एसीेजेएम
रामचंद्र प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए। ये एफआईआर
मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में दर्ज की जाएगी।
एसीजेएम ने कहा कि इन सेलिब्रिटीज और नेस्ले कंपनी के अधिकारियों के
खिलाफ एफआईआर कर जांच शुरू की जाए। साथ ही कहा कि जांच के लिए जरूरत पड़े
तो इन्हें गिरफ्तार भी किया जाए।
यह एफआईआर हाल में यूपी में मैगी के सैंपल टेस्ट में फेल हो जाने के
बाद दर्ज कराई गई है। टेस्ट में मैगी में खतरनाक स्तर तक लेड और एमएसजी
की मात्रा पाई गई थी। अमिताभ, प्रिटी और माधुरी मैगी का प्रचार करते रहे
हैं।
उधर, अमिताभ बच्चन ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस मामले
पर कहा, "मैंने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से पूछा था कि क्या इसके पूरी
तरह से हेल्दी और सही होने का कंपनी को भरोसा है?... मैंने मैगी का ऐड
साइन करने से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रावधान जोड़ा था, जिसमें मैंने
कहा कि अगर कानूनी तौर पर मुझे इस ऐड से कुछ होता है, तो आप लोग मुझे
बचाएंगे। फिलहाल, मैगी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब मैं
मैगी के लिए ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं बेगुनाह हूं।"
सोमवार को टेलीकास्ट हुए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा, "मैं एक
सेलिब्रिटी हूं। इसके चलते मेरा नाम विवादों में घसीटा जाता है। ऐसा न हो,
इसलिए मैं खाने-पीने के सामान का ऐड करने से पहले उन्हें खुद देखता और
परखता हूं। खास तौर से उन चीजों में जो हमेशा विवाद में रहती हैं।"
मैगी का ऐड करने को लेकर अमिताभ, माधुरी और प्रिटी के खिलाफ शनिवार को
यूपी के बाराबंकी कोर्ट में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। माधुरी से
पहले अमिताभ मैगी का ऐड करते थे। 2013 में हरिद्वार फूड डिपार्टमेंट से
नोटिस मिलने के बाद बिग बी ने मैगी का ऐड छोड़ दिया था।
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