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27 जून 2015

दूसरी शादी करने वाले CRPF के मुस्लिम जवान को हाईकोर्ट का झटका


दूसरी शादी करने वाले CRPF के मुस्लिम जवान को हाईकोर्ट का झटका
 
श्रीनगर. आला अफसरों की अनुमति लिए बिना दूसरी शादी करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक मुस्लिम जवान के जबरन रिटायरमेंट को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस हसनैन मसूदी ने सीआरपीएफ जवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने समय से पहले हुए रिटायरमेंट को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा- 2 पत्नियों की जिंदगी खराब की
जवान ताजदार खान ने याचिका में कहा कि उसकी पहली पत्नी लंबे समय से बीमार है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वह दूसरी बार शादी कर सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'अर्द्धसैनिक बल का कोई भी जवान बिना आला अधिकारियों की अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकता है।' कोर्ट ने कहा, 'बिना अनुमति दूसरी शादी करके जवान ने सीआरपीएफ के नियम 15 का उल्लंघन किया और दोनों पत्नियों की जिंदगी तकलीफदेह बना दी है। जवान ने दूसरी शादी करके पहली पत्नी नसीमा बेगम और तीन बच्चों को सदमे में डाल दिया। उन्हें घर से निकालने की कोशिश की, जब कारण बताओ नोटिस मिला तो नौकरी बचाने के लिए दूसरी पत्नी रजिया को भी तलाक दे दिया।'
क्या है मामला?
सीआरपीएफ के जवान ताजदार खान पर आरोप है कि उसने पहली पत्नी और तीन बच्चों को घर से निकाल दिया था। खान ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली। लेकिन जब उसकी पहली पत्नी ने यूनिट कमांडेंट से इस बारे में शिकायत की। एसएसपी, कुपवाड़ा को जांच सौंपी गई। दूसरी शादी की पुष्टि होने पर जवान को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जब ताजदार खान को नोटिस मिला तो उसने दूसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया। बाद में उसे जबरन रिटायर कर दिया गया था।

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