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26 जून 2015

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिक विवाह को दी देशभर में मान्यता

कुछ इस तरह एक लड़की ने जाहिर की खुशी।
कुछ इस तरह एक लड़की ने जाहिर की खुशी।
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शुक्रवार देशभर में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी। कोर्ट ने शादी को सभी के लिए एक संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार तक सिर्फ 37 अमेरिकी राज्यों में ही इस तरह की शादी को मान्यता थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य 14 राज्यों को इसका लाइसेंस कब तक जारी किया जाएगा।
कोर्ट ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया बाहर बैठे एलजीबीटी समुदाय के सैकड़ों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर रंग-बिरंगे झंडे लहराने लगे। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब साउथ और मिडवेस्ट के बाकी 14 राज्यों को अपने यहां समलैंगिक विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से एक जॉर्जिया में फैसले के कुछ ही मिनट बाद कई जोड़ी आगामी शादी के लिए खुशियां मनाने लगीं।

हालांकि, ईसाई परंपरावादियों ने फैसले की आलोचना की है। अरकंसास के पूर्व गवर्नर व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक हुकाबी ने कहा, "हमें पीछे हटने की बजाए इसका विरोध करना चाहिए। न्यायिक अत्याचार को अस्वीकार करना होगा।" इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने जहां 'प्राउड' शब्द ट्वीट कर अपना समर्थन जताया। वहीं, व्हाइट हाउस ने ट्विटर अवतार रेनबो रंग में रंग दिया।
गौरतलब है कि मैसाच्यूसेट्स समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला सबसे पहला अमेरिकी राज्य था। यहां 2004 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी।

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