दोस्तों कोटा में जिला कलेक्टर ने अभी कार्यभार भी नहीं संभाला के राजस्थान
हाईकोर्ट की अवमानना का एक मामला उनके खिलाफ नगर निगम कोटा के अधिकारीयों
ने तैयार सा कर लिया है ,,नगर निगम ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशो आदेशो
के खिलाफ खुले रूप से लक्की बुर्ज के पास मेगज़ीन ग्राउण्ड में आने जाने के
लिए पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक परकोटे को तोड़ कर सीडिया बनाने का काम
शुरू किया है ,,,,,,कोटा में इंटेक की एक याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने
जिला कलेक्टर और अधिकारीयों को पाबंद कर पुरातत्व महत्व
के परकोटे को संरक्षित रखने और इसे सो मीटर के दायरे में निर्माण को रोकने
के आदेश दे रखे है ,,,इस आदेश की पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट
में कोटा कलेक्टर सहित दूसरे अधिकारीयों के खिलाफ अवमानना की याचिका
विचाराधीन है जबकि भविष्य में परकोटे की निगरानी ,,टूटफूट जिला कलेक्टर की
निगरानी में रखी गई है ,,आब ऐसे में नगर निगम कोटा के कुछ अधिकारी कथित
लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक रूप से बिना कलेक्टर की
अनुमति के अगर लक्की बुर्ज के यहाँ परकोटा तोड़कर उसका ऐतीहासिक महत्व खत्म
करते हुए आने जाने का अवैध रास्ता बना रहे है तो निश्चित तोर पर यह
निर्माण ,,यह तोड़फोड़ न्यायालय के आदेशो की अवमानना में आती है ,,,इस मामले
में नगर निगम कोटा के अधिकारीयों और जिला प्रशासन के खिलाफ कुछ लोग फिर से
एक नयी अवमानना याचिका लगाने की तैयारी में है ,,,,नए कोटा कलेक्टर ने
अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ,,पुराने कलेक्टर चले गए है ,,कलेक्टर का
कार्यभार आर ऐ एस के पास है लेकिन ऐसे मामलों में किसी का ध्यान नहीं है
,,लेकिन ऐसी मनमानी ,,ऐसी लापरवाही आने वाले कलेक्टर को अनावश्यक परेशानी
और जवाबदारी में डालने वाला है ,,इस पर निगरानी रखते हुए कोटा के प्रशासनिक
अधिकारीयों को गंभीरता से लेकर इस तोड़फोड़ ,, निर्माण को रुकवाना चाहिए
वरना अनवश्य क़ानूनी बवाल खड़ा होगा ,,,,,,,,,,,,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा
राजस्थान
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