नई दिल्ली. ईपीएफओ
ने 32 लाख पेंशनरों को मिल रही न्यूनतम एक हजार रुपए की पेंशन को रोकने का
फैसला किया है। ईपीएफओ ने अपने फील्ड अफसरों को दिए निर्देश में कहा है कि
केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च के बाद भी इस स्कीम को जारी रखने से जुड़े
किसी नए आदेश की गैरमौजूदगी में योजना पर रोक लगाई जा रही है।
पिछले साल 19 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक न्यूनतम पेंशन की
योजना 1 सिंतबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक के लिए लागू की गई थी। ईपीएफओ
ने विधवाओं, बच्चों और अनाथों को मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन को भी रोकने का
फैसला किया है। विधवाओं को हर महीने एक हजार, बच्चों को 250 और अनाथों को
750 रुपए महीने की पेंशन की रकम तय की गई थी।
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