नई दिल्ली: दिल्ली
पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के नेता और
सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज
किया है। ओवैसी पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने और धार्मिक समुदायों के बीच
कटुता पैदा करने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह बयान
ओवैसी ने हैदराबाद
में पिछले साल जून में दिया था। दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद पुलिस
ने यह मामला दर्ज किया। कोर्ट ने एक निजी शिकायत पर सुनवाई करते हुए 18
फरवरी को यह आदेश दिया था।
जिन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है, वे हैं-आईपीसी का सेक्शन
120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (देश के खिलाफ जंग छेड़ना), 153 ए (विभिन्न
समुदायों के बीच कटुता पैदा करना), 504 (शांति भंग के मकसद से जानबूझकर
किसी का अपमान करना)। इसके अलावा, आईटी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मामले में जांच जारी है। कोर्ट ने मामला दर्ज करने का
आदेश अजय गौतम नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए
दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह भड़काऊ भाषण दिया था। इसमें उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
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